थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही.
आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर कारित की गई थी घटना.
नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही.
थाना मणीपुर में बीएनएस की धारा 137(2),64(2)(ड) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के अंतर्गत मामला किया गया दर्ज.
अंबिकापुर. 06 सितंबर 2025 : अंबिकापुर जिले के मणीपुर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2), 64(2)(ड) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी को पकड़े जाने के बाद न्यायालय में पेश कर विधिक कार्यवाही की गई।
पीड़िता दिनांक 04 सितंबर 25 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मनिक प्रकाशपुर कोतवाली निवासी रोहित केरकेट्टा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है और अब साथ में रखने से इंकार कर रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 239/25 धारा 137(2), 64 (2) (ड) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4,6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर पकड़ कर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम रोहित केरकेट्टा आत्मज सूरज प्रसाद केरकेट्टा उम्र 21 वर्ष साकिन मानिक प्रकाशपुर खुखरीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अनिल पाण्डेय, आरक्षक पवन यादव, आरक्षक अनिल सिंह सक्रिय रहे।
