तस्करों द्वारा 17 भैसों से भरी ट्रक को उत्तरप्रदेश बुचड़ख़ाना ले जाया जा रहा था, जिसे पीछा कर रतनपुर पुलिस ने रोका 17 में से 2 भैस की मृत्यु हो चुकी थी और 1 घायल अवस्था में मिली.
गिरफ्तार आरोपी – शाहरुख कुरैशी साकिन दढ़ी हसनपुर जिला सामली उत्तर प्रदेश.
आरोपी के विरूद्ध छ.ग. कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध किया गया.
बिलासपुर. 12 सितंबर 2025 : रतनपुर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 भैंसों से भरी ट्रक को जब्त किया है। यह ट्रक बिना चारा-पानी के ठूंसकर भरे गए मवेशियों को उत्तरप्रदेश के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। इस दौरान 2 भैंसों की मौत हो चुकी थी और 1 घायल अवस्था में मिली। पुलिस ने मौके से आरोपी शाहरुख कुरैशी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ट्रक, मोबाइल और मवेशियों सहित करीब 16 लाख 9 हजार रुपये का माल जब्त किया। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (आईपीएस) द्वारा क्षेत्र में हो रहे पशु तस्करी पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है ।दिनांक 10 सितंबर 2025 को रात्रि में मुखबिर के मोबाईल से सूचना मिली थी कि रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय मार्ग में रतनपुर की ओर आ रही आयशर वाहन क्रमांक सीजी 04** में बिना चारा पानी के मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर भरकर कत्लखाना उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहा है। आरोपी वाहन आयशर वाहन को पीछा कर रोका गया, जिसका चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला तथा गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति मिला, जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम शाहरूख कुरैशी पिता इदरीश कुरैशी, उम्र 25 वर्ष, साकिन दढी हसनपुर, थाना चुसाना, जिला सामली (उ.प्र.) का रहने वाला बताया गया, वाहन की तलाशी ली गई वाहन में कुल 17 नग मवेशी जिसमें 13 नग भैंसा, 02 नग भैंस तथा 02 नग भैंसा मृत अवस्था में गाड़ी के अंदर बिना चारा पानी के ठूंस-ठूंसकर भरा हुआ मिला।
मौके पर गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया शाहरूख कुरैशी को उक्त मवेशी रखने, खरीदी-बिक्री करने एवं परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। आरोपी शाहरूख कुरैशी का मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने साथियों के साथ अपराध कारित करना स्वीकार किया। मेमोरेंडम कथन अनुसार आरोपी के पेश करने पर कुल 17 नग मवेशी जिसमें 13 नग भैसा. 02 नग भैंस तथा 02 नग भैंसा मृत अवस्था में कीमत करीबन 595000/- रूपये, 01 आयशर वाहन क्रमांक सीजी 04 •••••••• कीमत करीबन 10,00,000/- रूपये, एक रियल मी कंपनी का मोबाईल कीमत करीबन 7000/- रूपये, एक विवो कंपनी का मोबाईल कीमत करीबन 7000/- रूपये कुल जुमला कीमत 16,09,000/- रूपये को समक्ष गवाह के जप्त किया गया।
आरोपी के विरूद्ध छ.ग. कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, उक्त कार्यवाही मे एसडीओपी कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय के नेतृत्व में थाना प्रभारी रतनपुर संजय सिंह राजपूत, बेलगहना प्रभारी उपनिरीक्षक राज सिंह, सहायक उपनिरीक्षक पवन सिंह एवं आरक्षक महादेव कुजूर, आरक्षक मुकेश सूर्यवंशी, आरक्षक अविनाश शर्मा, आरक्षक योगेश पांडे, आरक्षक अभिषेक कश्यप, आरक्षक ओमप्रकाश कश्यप, आरक्षक राजेन्द्र साहू, आरक्षक हरनारायण नेटी, आरक्षक हरिशंकर चन्द्रा सम्मिलित रहे।
