कोतरारोड़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर मांस बिक्री करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार.
थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 375/2025 धारा 296, 351(2), 3(5) बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5, 10 के अंतर्गत प्रकरण किया गया दर्ज.
रायगढ़, 18 सिंतबर 2025 : रायगढ़ जिले के कोतरारोड़ थाना पुलिस ने फाटकपारा कलमी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर मांस बिक्री की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर दो आरोपियों को पकड़कर मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में संतोष और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। कोतरारोड़ थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर मांस की बिक्री की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज को सूचना मिली थी कि फाटकपारा कलमी क्षेत्र में रह रहे जोहित सारथी और देव सारथी पशुधन का मांस काटकर सार्वजनिक रूप से बिक्री कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को मौके पर मांस बिक्री करते हुए पकड़ लिया।
शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 375/2025 धारा 296, 351(2), 3(5) बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5, 10 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों की पहचान जोहित सारथी पिता स्व. देव लाल उम्र 40 वर्ष निवासी चमड़ा गोदाम, जूटमिल थाना जूटमिल रायगढ़ और देव सिंह सारथी पिता स्व. मिलाप सिंह सारथी उम्र 45 वर्ष निवासी फाटकपारा कलमी, थाना कोतरारोड़ के रूप में हुई। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ प्रधान आरक्षक प्रेम सिदार, आरक्षक चंद्रेश पाण्डेय, आरक्षक चुडामणी गुप्ता और आरक्षक संजय केरकेट्टा की अहम भूमिका रही है।
