सोशल मीडिया पर बाल अश्लीलता के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई : अश्लील वीडियो फैलाने वाले आरोपी विक्की सूर्यवंशी को जांजगीर-चाम्पा पुलिस ने किया गिरफ्तार, IT एक्ट और POCSO एक्ट के अंतर्गत भेजा न्यायिक रिमांड पर.

पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में महिलाओं/नाबालिग बच्चों पर घटित अपराधों को गंभीरता से लेते हुये थाना/सायबर सेल में प्राप्त राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो जो कि 24 घंटे आनलाईन फेस बुक, इंस्ट्राग्राम में नजर बनायें रख कर, जो लोग बाल अश्लीलता से संबंधित विडियों देखते तथा पोस्ट करते है उनके ऊपर कार्यवाही करने हेतु जहां पर व्यक्ति द्वारा सर्वर का उपयोग किया है से संबंधित सायबर सेल जिला पुलिस को सूचित करता है। जिसको सायबर पुलिस जांजगीर द्वारा गंभीरता से लेते हुयें विधिवत् कार्यवाही कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप व एसडीओपी चांपा श्री यदुमणी सिदार के कुशल मार्गदर्शन में थाना शिवरीनारायण पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी विक्की सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी भदौरा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर के द्वारा फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील विडियो अपलोड कर प्रसारित करना पायें जाने से आरोपी के विरूद्ध धारा सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 की धारा 67 (बी) आईटी एक्ट 15(1)(2) पाक्सो एक्ट के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

सोशल मीडिया में महिला एवं बच्चो से संबंधित अश्लील फोटो विडियों साझा न करें।

सायबर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया साईट्स में ऑटोमेटेड साफ्टवेयर से नजर रखी जा रही है।

सोशल मीडिया साईट्स में किया गया पोस्ट मैसेज आपका व्यक्तिगत् नहीं होता है, आप जो पोस्ट या मैसेज साझा करते है, वो एक से अनेक लोगों को प्रसारित होता जाता है।

किसी भी मैसेज या फोटो विडियों को फारवर्ड करने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच कर ले, सत्यता से अंजान होने पर उसे फारवर्ड न करें।

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