आरोपी द्वारा फेसबुक व सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील वीडियो मोबाईल से किया गया था प्रसारित, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों से प्राप्त शिकायतों पर की गई त्वरित कार्यवाही
आरोपी के विरूद्ध धारा सूचना प्रौधोगिक अधिनियम 2000 की धारा 67 (बी) आईटी एक्ट 14(2) पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
महिलाओं और बच्चे के विरूद्ध अपराधों पर विशेष ध्यान देने के लिए 24 घंटे नजर रखता है राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो.
जांजगीर-चाम्पा. 29 सितंबर 2025 : शिवरीनारायण थाना पुलिस ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अश्लील वीडियो प्रसारित करने वाले आरोपी विक्की सूर्यवंशी (28 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपी भदौरा, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर का निवासी है। पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा श्री विजय कुमार पांडेय (IPS) के निर्देशानुसार, सोशल मीडिया और साइबर गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आरोपी के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(बी), IT एक्ट 15(1)(2) और POCSO एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। साइबर पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर महिला और बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री साझा करना गंभीर अपराध है, और जनता से अपील की है कि ऐसी सामग्री को न देखें, न साझा करें और किसी भी पोस्ट को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जांचें।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में महिलाओं/नाबालिग बच्चों पर घटित अपराधों को गंभीरता से लेते हुये थाना/सायबर सेल में प्राप्त राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो जो कि 24 घंटे आनलाईन फेस बुक, इंस्ट्राग्राम में नजर बनायें रख कर, जो लोग बाल अश्लीलता से संबंधित विडियों देखते तथा पोस्ट करते है उनके ऊपर कार्यवाही करने हेतु जहां पर व्यक्ति द्वारा सर्वर का उपयोग किया है से संबंधित सायबर सेल जिला पुलिस को सूचित करता है। जिसको सायबर पुलिस जांजगीर द्वारा गंभीरता से लेते हुयें विधिवत् कार्यवाही कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप व एसडीओपी चांपा श्री यदुमणी सिदार के कुशल मार्गदर्शन में थाना शिवरीनारायण पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी विक्की सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी भदौरा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर के द्वारा फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील विडियो अपलोड कर प्रसारित करना पायें जाने से आरोपी के विरूद्ध धारा सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 की धारा 67 (बी) आईटी एक्ट 15(1)(2) पाक्सो एक्ट के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
जांजगीर-चांपा पुलिस की अपील –
सोशल मीडिया में महिला एवं बच्चो से संबंधित अश्लील फोटो विडियों साझा न करें।
सायबर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया साईट्स में ऑटोमेटेड साफ्टवेयर से नजर रखी जा रही है।
सोशल मीडिया साईट्स में किया गया पोस्ट मैसेज आपका व्यक्तिगत् नहीं होता है, आप जो पोस्ट या मैसेज साझा करते है, वो एक से अनेक लोगों को प्रसारित होता जाता है।
किसी भी मैसेज या फोटो विडियों को फारवर्ड करने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच कर ले, सत्यता से अंजान होने पर उसे फारवर्ड न करें।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा है।
