आहत द्वारा आरोपी को ना पहचानने की वजह से आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से था बाहर, मुखबिरों से सूचना प्राप्त कर आरोपी को पकड़ा गया, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को किया गया जप्त.
नाम आरोपी – रितिक उर्फ रितेश सूर्यवंशी पिता शिवदत्त सूर्यवंशी उम्र 22 वर्ष निवासी भेडीमुडा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.
बिलासपुर. 07 अक्टूबर 2025 : शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि के दिन महामाया मंदिर परिसर में चाकू से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रितिक उर्फ रितेश सूर्यवंशी (22 वर्ष) ने मामूली विवाद में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, परंतु मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू और कपड़े जब्त किए गए हैं। मामले में अब धारा 109 भा.न्या.सं. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाना रतनपुर में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि दिनांक 30.09.2025 के रात्रि 00:30 बजे महामाया मंदिर कलश भवन के उपर छत में आहत ड्यूटी में थे, कि उसी समय एक आरोपी बिलजी तार के किनारे बैठा था। जिसे वहाँ बैठने से मना करने पर आरोपी द्वारा तुम लोग मना करने वाले कौन होते हो ? बोलते हुए हत्या करने की नीयत से चाकू से कमर में पीछे एवं नवीन गुप्ता के पेट में मार दिया।
रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्त्ति के विरूद्ध अपराध धारा 109 भा.न्या.स का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जिससे हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान मुखबिर की सूचना पर रितिक उर्फ रितेश सूर्यवंशी को उसके सकुनत से घेराबंदी कर पकड़ा गया और उससे पूछताछ करने पर आरोपी ने आरोप स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया। उससे घटना में प्रयुक्त चाकू एवं घटना के समय पहना कपड़ा को जप्त किया गया। प्रकरण में 25, 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया है।
