थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में अपराध क्रमांक – 550/25धारा — 296, 351(2), 324(2), 3(5), 132 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति क्षति निवारण) संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 3(2) के अंतर्गत अपराध पँजीबद्ध.
बिलासपुर. 07 अक्टूबर 2025 : सिम्स अस्पताल के ट्रायेज वार्ड में नशे की हालत में डॉक्टरों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले तीनों आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना 05 अक्टूबर 2025 की रात की है, जब आरोपी अभय सिंह ठाकुर अपने दो साथियों के साथ अस्पताल में घुस गया और डॉक्टरों को धमकाने के साथ उपकरणों को नुकसान पहुँचाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में पुलिस ने आरोपियों को बंधवापारा और तिलक नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा सीएसपी के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अस्पताल में उत्पात मचाने वाले आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 05 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 01:45 बजे सिम्स अस्पताल के ट्रायेज वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आशी जैन, डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर अमन खेतान तैनात थे।
उसी समय नशे की हालत में अभय सिंह ठाकुर अपने दो साथियों के साथ वार्ड में पहुँचा और बिना कारण डॉक्टरों एवं चिकित्सा स्टॉफ से उन्मादी व आक्रामक व्यवहार करते हुए गाली-गलौज करने लगा, चिकित्सा उपकरणों एवं वार्ड में रखे सामान को तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को धक्का-मुक्की कर मारपीट की, वारदात की वीडियो बना रहे डॉक्टर का मोबाइल छीन कर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, जान से मारने की धमकी देकर अस्पताल में दहशत का वातावरण निर्मित किया।
गिरफ्तार आरोपी –
1 – अभय सिंह ठाकुर, पिता ओम सिंह ठाकुर, उम्र 25 वर्ष, निवासी बंधवापारा, सरकण्डा.
2 – आकाश सिंह ठाकुर उर्फ प्रकाश, पिता घनश्याम सिंह ठाकुर, उम्र 28 वर्ष, निवासी तिलक नगर, बिलासपुर.
3 – दोनेश्वर सिंह ठाकुर उर्फ रिक्की, पिता घनश्याम सिंह ठाकुर, उम्र 31 वर्ष, निवासी तिलक नगर, बिलासपुर.
पंजीबद्ध अपराध – अपराध क्रमांक – 550/25धारा — 296, 351(2), 324(2), 3(5), 132 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति क्षति निवारण) संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 3(2).
पुलिस कार्रवाई –
आरोपीगण की पता तलाश कर बंधवापारा (इमलीभाठा) एवं तिलक नगर क्षेत्र से घेराबंदी कर गिरफ्तारी की गई, पूछताछ में आरोपियों ने अस्पताल में तोड़फोड़ व मारपीट की घटना स्वीकार की। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
