सुरक्षित सफर के लिए सूरजपुर पुलिस का अभियान, पिछले 2 माह में शराब पी कर वाहन चलाने वाले 520 वाहन चालकों पर हुई सख्त कार्यवाही, माननीय न्यायालय से 55 लाख रूपये का हुआ चालान.
अभियान में पुलिस ने जांचे 15 हजार से अधिक वाहन, यातायात नियमों का पालन की अपील, कहा दुर्घटना से देर भली.
सूरजपुर. 07 अक्टूबर 2025 : सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूरजपुर पुलिस ने “सुरक्षित सफर अभियान” के तहत नशे में वाहन चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 2 माह (अगस्त-सितंबर 2025) में पुलिस ने 15,000 से अधिक वाहनों की जांच की और 520 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में पकड़ा। इन सभी मामलों में माननीय न्यायालय से ₹55 लाख का चालान हुआ है।
डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशन में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में पुलिस ने ब्रेथ एनालाइज़र से जांच करते हुए चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु RTO को रिपोर्ट भेज दी है। पुलिस का उद्देश्य— सड़कों पर अनुशासन और जनसुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जिले की पुलिस ने 520 वाहन चालकों को शराब पी कर वाहन चलाते पकड़ा है। पुलिस के जागरूकता अभियान में नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले की पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के विरूद्ध स्पेशल ड्राईव चलाया। पिछले 2 माह अगस्त व सितम्बर 2025 के दौरान थाना-चौकी व यातायात की टीमों ने कई स्थानों पर प्रभावी चेकिंग प्वाईंट लगाकर करीब 15 हजार से अधिक वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की। जांच में नशे का सेवन कर वाहन चलाने वाले 520 चालकों को पकड़ा गया और उनका डॉक्टरी मुलाहिजा करा कर माननीय न्यायालय में इस्तगाशा पेश किया गया जहां से 55 लाख रूपये का चालान हुआ है।
पुलिस ने इन चालकों के ड्राईविंग लायसेंस को निलंबित करने के लिए आरटीओ को प्रतिवेदन भी भेज दिया है। पुलिस की यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई। मंगलवार को यातायात प्रभारी बृजकिशोर पाण्डेय ने बिना परमिट के बस चालन पर एक बस के विरूद्ध एमव्ही एक्ट की धारा 66/192 के अंतर्गत कार्यवाही कर इस्तगाशा न्यायालय में पेश किया है।
सूरजपुर पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करें, अपने नाबालिग बच्चों को कभी भी वाहन न दें जब-तक वे 18 वर्ष के न हो जाये व परिवहन विभाग से वाहन चलाने का वैध लायसेंस न बना लें। दोपहिया में तीन सवारी न चलें, बिना हेलमेट बाईक न चलाएं, बिना सीट बेल्ट चार पहिया वाहन न चलाएं, दुर्घटना से देर भली-जीवन अनमोल है। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने व चेकिंग अभियान में जिले के सभी थाना-चौकी व यातायात पुलिस सजगता और तत्परता के साथ लगी हुई है।
