थाना धौरपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही.
आरोपी द्वारा हल्का पटवारी रहते हुए दूसरे की जमीन को बिक्री करने की बात बता कर प्रार्थी को झांसे में लेकर की गई थी लगभग 14 लाख से अधिक रकम की ठगी.
थाना धौरपुर में अपराध क्रमांक 52/25 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही विवेचना.
पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी से हल्का पटवारी द्वारा स्टॉम्प का लिखा-पढ़ी किया गया जप्त.
धोखाधड़ी सम्बन्धी मामलों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : अंबिकापुर के थाना धौरपुर क्षेत्र में पुलिस ने जीवन प्रकाश एक्का नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को हल्का पटवारी बताते हुए प्रार्थी को झांसे में लेकर लगभग ₹14 लाख से अधिक की ठगी की थी। पुलिस ने प्रार्थी से आरोपी द्वारा स्टांप में लिखा-पढ़ी किया गया दस्तावेज़ जब्त कर आरोपी की पहचान कर उसे न्यायालय में पेश किया। थाना धौरपुर पुलिस ने इस मामले में सख्त वैधानिक कार्रवाई की है।
मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को प्रार्थी मुनेश्वर राम पैकरा साकिन करौली थाना धौरपुर द्वारा थाना धौरपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि प्रार्थी के साथी शिक्षक अनुक दास को हल्का पटवारी ग्राम करौली जीवन प्रकाश एक्का के द्वारा हिरमनिया निवासी करौली के कहने पर खसरा नंबर 203 रकबा 0.124 हेक्टेयर जमीन को 16 लाख रूपया में बिक्री करने की बात बोला गया था। जिस पर प्रार्थी के साथी शिक्षक अनुक दास के द्वारा प्रार्थी को बताने पर जमीन खरीदने का सहमति बना और अन्य शिक्षक सुर्यदेव तिग्गा तीनों मिलकर रूपये की व्यवस्था किये और दिनांक 26 दिसंबर 2024 को प्रार्थी के द्वारा पटवारी जीवन प्रकाश एक्का को 9,00,000/- रूपया दे दिया गया, तथा हल्का पटवारी के द्वारा भूमि विक्रेता हिरमनिया व अपना नाम लिख कर रूपये प्राप्त करने का हस्ताक्षर कर प्रार्थी को 50/- रूपये के स्टॉम्प में लिखा-पढी किया गया।
बाद में हल्का पटवारी के द्वारा भूमि विक्रेता का तबीयत खराब हो जाने पर रूपये की आवश्यकता होना बताते हुए दिनांक 04 जनवरी 2025 को पुनः 5,12,950/- रूपया ले लिया गया और उसी स्टांप पेपर के खाली स्थान में हस्ताक्षर कर दिया गया, जब प्रार्थी जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात बोलते थे तो हल्का पटवारी के द्वारा बहाना बना कर घुमाया जाने लगा, तब प्रार्थीगण भूमि विक्रेता हिरमनिया से मिले, तब हिरमनिया के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा कोई जमीन बिक्री नहीं किया जा रहा है, न ही पटवारी जीवन प्रकाश एक्का को इस संबंध में बोला गया है। यह जानकारी होने पर प्रार्थीगणों के द्वारा हल्का पटवारी को जमीन रजिस्ट्री एवं पैसा वापस करने की बात बोलने पर एक कागज में पैसा वापस करने की बात बोला गया, जो पैसा वापस नहीं किया गया है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना धौरपुर में अपराध क्रमांक 52/25 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी से हल्का पटवारी द्वारा स्टॉम्प का लिखा पढ़ी जप्त कर मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। पता तलाश के दौरान मामले के आरोपी जीवन प्रकाश एक्का को पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम जीवन प्रकाश एक्का आत्मज निर्मल एक्का उम्र 38 वर्ष साकिन सिलसिला थाना लुन्ड्रा का होना बताया गया, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन अनुसार एवं प्रकरण में आये तथ्यों पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी धौरपुर उपनिरीक्षक अश्वनी दीवान, महिला आरक्षक ज्योति पैकरा, आरक्षक प्रदीप बखला, आरक्षक हरिकिशन, आरक्षक पंकज देवांगन सक्रिय रहे।
