थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
आरोपी द्वारा मोटर पम्प चलाने हेतु लगाए गए अवैध कनेक्शन के तारंगित तार के संपर्क में आने से हुई थी मृतिका की मृत्यु.
आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तार किया गया जप्त.
आरोपी सूरज राजवाड़े के विरुद्ध थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 254/25 धारा 105 बी.एन.एस. एवं 135 विद्युत् अधिनियम का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
अंबिकापुर : अंबिकापुर के लखनपुर थाना क्षेत्र में अवैध बिजली कनेक्शन के कारण हुई करंट दुर्घटना में एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी सूरज राजवाड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खेत में मोटर पंप चलाने के लिए बिजली खंभे से अवैध तार खींचा था, जिसके संपर्क में आने से मृतका अमृता बाई की मौत हो गई। लखनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 105 बी.एन.एस. और 135 विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस सहायता केन्द्र मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर से बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर धाना लखनपुर में नम्बरी मर्ग क्रमांक 109/2025 धारा 194 बीएनएसएस का मर्ग कायम कर मर्ग जांच किया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका अमृता बाई के पति मोतीराम राजवाडे और गवाहों के कथन के आधार पर मृतिका की मृत्यु सूरज राजवाड़े पिता विकुल राम राजवाडे उम्र 38 वर्ष निवासी लहपटरा थाना लखनपुर के द्वारा बिजली खंभे से अवैध कनेक्सन कर अपने खेत में मोटर पंप चलाने के लिए तार खींचा था, जिस तार से मृतिका अमृता बाई भगवान दास के खेत मेंड़ में घांस काटने के दौरान तारंगित बिजली तार के संपर्क में आने से करंट लगने से बेहोश हो गई थी। जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल अम्बिकापुर में ले गये जहां डॉक्टर द्वारा चेक कर मृत घोषित कर दिये। आरोपी के द्वारा खींचे गये बिजली कंजेक्शन के संबंध में बिजली विभाग से प्रतिवेदन भेज कर जानकारी लिया गया, जो उक्त कनेक्शन अवैध होना बताया गया है। मर्ग जांच पर पाया गया कि आरोपी सूरज राजवाडे द्वारा यह जानते हुए कि उक्त अवैध असुरक्षित विद्युत कनेक्शन से करंट लगने से किसी की मृत्यु होना संभाव्य है, यह जानते हुए उसके द्वारा यह अपराधिक कृत्य किया गया, जिसके उपरांत मामले के आरोपी सूरज राजवाड़े के विरुद्ध थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 254/25 धारा 105 बी.एन.एस. एवं 135 विद्युत् अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर मामले के आरोपी सरजू राजवाड़े को सकुतन से पकड़ कर थाना लाकर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम सूरज राजवाडे पिता विकुल राम राजवाडे उम्र 38 वर्ष साकिन लहपटरा थाना लखनपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया। आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त बिजली तार को घर से निकाल कर पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सहायक उपनिरीक्षक निशिकांत एक्का, आरक्षक राकेश एक्का, आरक्षक जगेश्वर बघेल, आरक्षक आशीष, आरक्षक शिव राजवाड़े सक्रिय रहे।
