स्कूटी वाहन क्रमांक CG10 BU6717 में पांच नाबालिग बालक सवार होकर घूमने की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर की गई है सख्त कार्यवाही.
लापरवाह वाहन चालकों पर यातायात बिलासपुर पुलिस की नियमित कार्यवाही, लापरवाह वाहन चालकों पर प्रत्यक्ष और कैमरे के माध्यम से नियमित रखी जा रही निगरानी.
स्टंटिंग एवं खतरनाक तरीके से वाहन चालन कर सड़क पर खतरा उत्त्पन्न करने वाले पर मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा आपराधिक प्रकरण में भी किया जाएगा अपराध पंजीबद्ध.
नाबालिग बालकों के द्वारा वाहन चालन करने पर वाहन मालिक को भी वैधानिक प्रक्रियाओं का करना पड़ेगा सामना.
बिलासपुर : बिलासपुर यातायात पुलिस ने लापरवाह और नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर 5 नाबालिगों के एक स्कूटी पर सवार होकर लापरवाही से वाहन चलाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181, 5/180, 128/177, 184 के तहत चालानी कार्यवाही की। पुलिस ने नाबालिगों और उनके अभिभावकों को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी गलती पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में सड़कों पर होने वाले अनायास, आकस्मिक और अचानक सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी नियंत्रण एवं कमी लाने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आईटीएमएस एवं नेशनल हाईवे पेट्रोलिग टीम के द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है। इस विषय में लगातार बैनर, पोस्टर, तख्तियाँ एवं यातायात जन चौपाल के माध्यम से लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, इसके बावजूद भी कुछ वाहन चालक अत्यंत गंभीर लापरवाही करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार अत्यंत जोखिम की स्थिति निर्मित होती है और मानवीय क्षति का कारण भी बनता है।
इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा नियमित रूप से सभी प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहो एवं यातायात दबाव वाले सभी क्षेत्रों में मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों और ड्यूटी का निर्वहन करते हुए ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसके उपरांत भी कुछ शरारती, लापरवाह, उन्मादी एवं अल्हड़ किस्म के युवाओं के द्वारा वाहन चालन के दौरान पुलिस की नजरों से बचकर इस तरह लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन का प्रयास किया जाता है जो न सिर्फ उनके स्वयं के लिए खतरा होता है, अपितु अन्य वाहन चालकों के लिए जोखिम की स्थिति निर्मित करती है।
अतः ऐसे वाहन चालकों पर नियमित रूप से ट्रेफिक पॉइंट पर प्रत्यक्ष निगरानी की जा रही है, वहीं कैमरे से भी नजर रखकर उन्हें नोटिस जारी कर मोटर व्हीकल के तहत कार्यवाही तो की ही जा रही है साथ ही अन्य आपराधिक प्रकरणों में भी ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर FIR दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
ऐसे ही मामले में स्कूटी में पांच लड़के एक साथ सवार होकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन कर रहे थे, तत्काल ही इस संबंध में टैंगो को निर्देशित किए जाने पर उक्त वाहन एवं वाहन चालकों को चिन्हित किया गया एवं थाना सिविल लाइन के संज्ञान में लाया गया।
उक्त चिन्हित स्कूटी वाहन क्रमांक CG10 BU6717 में पांच नाबालिग बालक सवार होकर घूमने की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिन्हें तलब कर थाना सिविल लाइन लाया गया एवं उनके परिजनों को बुलाकर नाबालिग बच्चों को और उनके परिजन को समझाईश दिया गया एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181, 5/180, 128/177, 184 के अंतर्गत चलानी कार्यवाही कर 4300/- रुपये समन शुल्क लिया गया है।
इस प्रकरण में नाबालिग बच्चों के माता-पिता अभिभावकों को भी गंभीरता पूर्वक समझाईश दी गई है एवं इस तरीके के यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन करने एवं मार्ग में खतरनाक स्थिति उत्पन्न करने वाले अपने बच्चों पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु उन्हें हिदायत दिया गया है।
पुलिस की विशेष अपील –
आम नागरिकों से विशेष अपील है कि अपने नाबालिग बच्चों पर सतत निगरानी रखें और किसी भी स्थिति में बिना लाईसेंस के किसी भी बच्चे को वाहन चलाने की अनुमति न दें। लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक तरीके से वाहन चालन कर सड़कों पर खतरे की स्थिति निर्मित करने वाले ऐसे नाबालिग बच्चों पर भी यातायात पुलिस की सतत निगरानी है। अतः ऐसे वाहन मलिक जिनके वाहन को नाबालिग बालकों के द्वारा चालन की जाएगी ऐसी स्थिति में उनके माता-पिता अभिभावकों पर भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। अतः समस्त माता-पिता अपने स्वयं के वाहन को किसी भी बिना लाइसेंस के वाहन चालकों को किसी भी स्थिति में वाहन चालन हेतु प्रदान न करें।
