नाबालिग कार चालक समेत दो आरोपी पुलिस अभिरक्षा में, गैर इरादतन हत्या के तहत हुई कार्यवाही
थाना धरमजयगढ़ पुलिस ने अपराध क्रमांक 282/202 धारा 106(1) बीएनएस एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रारंभ की विवेचना.
रायगढ़ : रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के खम्हार रोड चाल्हा मोड़ के पास 30 अक्टूबर को हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि हादसे के समय कार चला रही बालिका नाबालिग थी। पुलिस ने नाबालिग चालक और वाहन उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या की धारा सहित कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
थाना धरमजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत 30 अक्टूबर को खम्हार रोड चाल्हा मोड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए नाबालिग कार चालक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या के तहत कार्यवाही की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार मारुति सुजुकी Fronx कार CG BE 1285 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए पहले श्रीमती ललिता मिंज (35 वर्ष, निवासी रामपुर) को एवं चाल्हा रोड की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार अमित किंडो (25 वर्ष, निवासी सुगापानी मैनपाट) और चालक फकीर मोहन पटेल (33 वर्ष, निवासी छोटे परसदा कनकबीरा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़) को भी टक्कर मार दी। इस दर्दनाक दुर्घटना में तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
घटना के बाद आरोपी कार चालक वाहन घटना-स्थल पर छोड़ कर फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना धरमजयगढ़ पुलिस ने अपराध क्रमांक 282/202 धारा 106(1) बीएनएस एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
जांच के दौरान पुलिस ने घटना-स्थल का निरीक्षण करते हुए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साक्ष्य एकत्र किए। जांच में यह तथ्य सामने आया कि हादसे के समय कार चला रही बालिका नाबालिग थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग चालिका को विधि के संघर्षरत बालक (JCL) के रूप में अभिरक्षा में लिया तथा नाबालिग जानते हुये जान बूझकर घटना कारित हो सकती है, नाबालिग को वाहन उपलब्ध कराने वाले घनश्याम महिलाने आत्मज अलख राम महिलाने (47 वर्ष, निवासी मिरीगुड़ा, थाना धरमजयगढ़) को भी आरोपी बनाया।
दोनों के विरुद्ध अपराध की धारा को विस्तारित करते हुए धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या), मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 A, 3/181, 4/181 के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को कल विधिपूर्वक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक सीताराम ध्रुव ने बताया कि “नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल अवैध है बल्कि गंभीर जान-माल की हानि का कारण बन सकता है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की है। जांच के दौरान अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर भी विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।”
