थाना सीतापुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
मायके जाने की बात से नाराज आरोपी द्वारा पत्नी को डंडा एवं टांगी के बेंट से गंभीर चोट कारित कर की गई थी हत्या.
थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 431/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर की गई विवेचना.
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा एवं टांगी का बेंट किया गया जप्त.
गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की का रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : सीतापुर थाना पुलिस ने एक महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मायके जाने की बात पर नाराज़ होकर अपनी पत्नी को डंडा और टांगी के बेंट से पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त डंडा और टांगी का बेंट जब्त कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया।
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 08 नवंबर 2025 को थाना सीतापुर पुलिस टीम को मोबाइल से सूचना मिली थी कि राजू दास अपनी पत्नी मनबसिया को मारपीट कर हत्या कर दिया है कि सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर घटना का तस्दीक किया गया, प्रार्थी लाल साय साकिन कोट रनईटिकरा थाना सीतापुर के द्वारा मौके पर बिना नम्बरी मर्ग अपराध कायम कराया गया कि मृतिका दो वर्ष से राजू दास के साथ प्रेम विवाह कर साथ में रह रहे थे, पूर्व में भी राजीव दास उर्फ राजू मनबसिया के साथ झगड़ा मारपीट कर चुका है। दिनांक 07 नवंबर 2025 के करीब 10:00 बजे मनबसिया अपने मायके रनईटिकरा कोट गई थी, कि आधा एक घण्टा बाद राजू दास मनबसिया को लेने गया था और मनबसिया को जबरजस्ती मायके से अपने घर ले गया। दिनांक 08 नवंबर 2025 के 07:00 बजे सुबह संत कुमार कटरापारा का प्रार्थी के घर जाकर बताया कि आपकी लड़की को राजू दास मारपीट कर हत्या कर दिया है, इस सूचना पर मौक़े पर आकर देखा मृतिका फौत कर गई है एवं उसके हाँथ, पैर, सिर, चेहरा में चोट लगा है। राजीव दास उर्फ़ राजू, मनबसिया को मायके क्यों जाती हो कहकर डण्डा से मारपीट कर हत्या कर दिया है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 431/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण को संज्ञान में लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही कर मामले के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा मामले में अग्रिम कार्यवाही करते हुए मृतिका का शव पंचनामा कर शव को पी.एम. हेतु रवाना किया गया। बाद में आरोपी को सकुनत पर तलब कर मिलने पर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना नाम राजीव दास उर्फ़ राजू आत्मज बन्नू दास उम्र 34 वर्ष साकिन जजगा कटरापारा थाना सीतापुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर जुर्म करना स्वीकार किया तथा गवाहों के समक्ष मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध कराया कि दिनांक 07 नवंबर 2025 को सुबह आरोपी अपने भाई को बस चढ़ाने बालमपुर गया था, वापस आकर देखा कि इसकी पत्नि घर में नहीं थी, बिना बताये मायके चली गई थी, जो आरोपी रनईटिकरा कोट गया और अपने पत्नि मनबसिया को साथ में लेकर आया और दूसरे के बहकावे में आकर मायके क्यों जाती हो कहकर डण्डा से एवं टांगी के बेट से गंभीर चोट कारित कर हत्या की घटना कारित किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा एवं टांगी का बेंट जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक सी.आर. चंद्रा, उपनिरीक्षक रघुनाथराम भगत, प्रधान आरक्षक नीरज पाण्डेय, आरक्षक राकेश यादव, आरक्षक महेन्द्र नाथ सक्रिय रहे।
