तंबाखू देने से मना करने पर की मारपीट, ईलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त, रास्ते में हो गई मौत, आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजने की तैयारी.
आरोपी के विरुद्ध थाना नारायणपुर में हत्या के लिए बी.एन.एस की धारा 103(1),332(A) के तहत अपराध पंजीबद्ध, मामला थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोनकेल, चराईखारा का.
नाम मृतक – अशोक राम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कोनकेल, चराईखारा थाना नारायणपुर जिला जशपुर (छ.ग).
नाम आरोपी – संदीप एक्का उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कोनकेल, चराईखारा थाना नारायणपुर जिला जशपुर (छ.ग).
जशपुर : जशपुर जिले के नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोनकेल, चराईखारा में तंबाखू मांगने को लेकर दो दोस्तों के बीच हुआ विवाद जानलेवा बन गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 नवंबर 2025 को प्रार्थी विद्याधर राम, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम कोनकेल, चराईखारा थाना नारायणपुर जिला जशपुर (छ.ग.) जो कि मृतक अशोक राम का चाचा है, ने थाना नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 18 नवंबर 2025 की शाम करीबन 06:00 बजे, आरोपी संदीप एक्का व मृतक अशोक राम, दोनों गांव के ही एक व्यक्ति के घर के आंगन में आग तपा रहे थे, तभी आरोपी संदीप एक्का ने मृतक अशोक राम से खाने के लिए तंबाखू मांगा, जिस पर मृतक अशोक राम के द्वारा बोला गया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि रोज-रोज तंबाखू खिलाऊं, जिस पर आरोपी संदीप एक्का व मृतक अशोक राम के मध्य विवाद होने लगा।
विवाद के दौरान मृतक अशोक राम अपने घर की ओर जाने लगा, जिसके पीछे आरोपी संदीप एक्का भी गया। आरोपी संदीप एक्का के द्वारा मृतक अशोक के घर जाकर, अशोक के साथ हाथ-मुक्का से मारपीट करते हुए, उसे जमीन में गिरा दिया गया व अशोक राम के सीने में लात से प्रहार किया गया था। फिर संदीप एक्का वहां से चला गया, ग्रामवासियों के द्वारा, घटना कि सूचना सरपंच को देने पर सरपंच ने जब मृतक अशोक राम के घर जाकर देखा तो पाया कि मृतक अशोक राम दर्द से कराहते हुए, लेटा हुआ है, सरपंच के पूछने पर मृतक अशोक राम ने सरपंच को आरोपी संदीप एक्का के द्वारा, सीने में लात से मारपीट करना बताया व दूसरे दिन सुबह ईलाज हेतु अस्पताल जाने की बात कहीं। घटना के दूसरे दिन दिनांक 19 नवंबर 2025 को मृतक अशोक राम को ईलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही अशोक राम ने अपना दम तोड़ दिया।
रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी संदीप एक्का उम्र 36 वर्ष के विरुद्ध हत्या के लिए बीएनएस की धारा 103(1),332(A) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान तत्काल पुलिस के द्वारा घटना-स्थल पहुंच कर घटना-स्थल का निरीक्षण करते हुए, शव का पंचनामा किया गया व मृतक अशोक राम के शव का डॉक्टर से पोस्ट-मार्टम कराया गया। डॉक्टर के शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा मृत्यु, मारपीट के कारण शरीर में आई चोट की वजह से होने के कारण हत्यात्मक बताया गया।
पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी संदीप एक्का उम्र 36 वर्ष को, उसके घर से हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ पर आरोपी संदीप एक्का के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर, उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।
इस प्रकरण की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी नारायणपुर उपनिरीक्षक राजकुमार कश्यप, प्रधान आरक्षक उमेश मिंज, प्रधान आरक्षक पुरन चंद पटेल, आरक्षक इसदोर एक्का व नगर सैनिक ओम प्रकाश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रकरण के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि नारायणपुर क्षेत्र में एक गांव के दो व्यक्ति के मध्य तंबाखू मांगने के नाम पर विवाद हुआ था, मारपीट में घायल व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
