दिल दहला देने वाली वारदात : दोस्त ने मांगी तंबाखू, नहीं देने पर कर दी हत्या ! तंबाखू ने ले ली जान ! मामूली बात पर दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट.

प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 नवंबर 2025 को प्रार्थी विद्याधर राम, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम कोनकेल, चराईखारा थाना नारायणपुर जिला जशपुर (छ.ग.) जो कि मृतक अशोक राम का चाचा है, ने थाना नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 18 नवंबर 2025 की शाम करीबन 06:00 बजे, आरोपी संदीप एक्का व मृतक अशोक राम, दोनों गांव के ही एक व्यक्ति के घर के आंगन में आग तपा रहे थे, तभी आरोपी संदीप एक्का ने मृतक अशोक राम से खाने के लिए तंबाखू मांगा, जिस पर  मृतक अशोक राम के द्वारा  बोला गया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि रोज-रोज तंबाखू खिलाऊं, जिस पर आरोपी संदीप एक्का व मृतक अशोक राम के मध्य विवाद होने लगा।

विवाद के दौरान  मृतक अशोक राम अपने घर की ओर जाने लगा, जिसके पीछे आरोपी संदीप एक्का भी गया। आरोपी संदीप एक्का के द्वारा मृतक अशोक के घर जाकर, अशोक के साथ हाथ-मुक्का से मारपीट करते हुए, उसे जमीन में गिरा दिया गया व अशोक राम के सीने में लात से प्रहार किया गया था। फिर संदीप एक्का वहां से चला गया, ग्रामवासियों के द्वारा, घटना कि सूचना सरपंच को देने पर  सरपंच ने जब मृतक अशोक राम के घर जाकर देखा तो पाया कि मृतक अशोक राम दर्द से कराहते हुए, लेटा हुआ है, सरपंच के पूछने पर मृतक अशोक राम ने सरपंच को आरोपी संदीप एक्का के द्वारा, सीने में लात से मारपीट करना बताया व दूसरे दिन सुबह ईलाज हेतु अस्पताल जाने की बात कहीं। घटना के दूसरे दिन दिनांक 19 नवंबर 2025 को मृतक अशोक राम को ईलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही अशोक राम ने अपना दम तोड़ दिया।

विवेचना के दौरान तत्काल पुलिस के द्वारा घटना-स्थल पहुंच कर घटना-स्थल का निरीक्षण करते हुए, शव का पंचनामा किया गया व मृतक अशोक राम के शव का डॉक्टर से पोस्ट-मार्टम कराया गया। डॉक्टर के शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा मृत्यु, मारपीट के कारण शरीर में आई चोट की वजह से होने के कारण हत्यात्मक बताया गया।

पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी संदीप एक्का उम्र 36 वर्ष को, उसके घर से हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ पर आरोपी संदीप एक्का के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर, उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।

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