सुरक्षा के लिए रखे चौकीदार से ही असुरक्षित थे आवासीय विद्यालय के छात्र : चौकीदार की शर्मनाक हरकत उजागर, सुरक्षा की आड़ में शोषण ! छात्रों से ‘बेड-टच’ करने वाला आरोपी चौकीदार बाल संरक्षण कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18 नवम्बर 2025 को थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत एक आवासीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2025 में आवासीय विद्यालय का कार्यभार ग्रहण किया गया था। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उन्हें ज्ञात हुआ कि अध्ययनरत छात्रों के द्वारा आवासीय विद्यालय के प्रधानपाठक को लिखित आवेदन देकर सूचित किया गया था, कि आवासीय विद्यालय के चौकीदार आरोपी निरंजन किस्पोट्टा के द्वारा, अध्ययनरत छात्रों के साथ गलत नियत से, उनके निजी अंगों को छू कर बैड-टच किया जाता है, जिससे कि छात्र असहज व असुरक्षित महसूस करते थे।

रिपोर्ट पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए, तत्काल थाना पत्थलगांव में आरोपी चौकीदार निरंजन किस्पोट्टा के विरुद्ध लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8,10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी आवासीय विद्यालय के चौकीदार निरंजन किस्पोट्टा को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ पर आरोपी निरंजन किस्पोट्टा के द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि वह जनवरी 2025 से उक्त आवासीय विद्यालय में कार्यरत था तथा आवासीय विद्यालय के परिसर में ही रहता था।

आरोपी चौकीदार निरंजन किस्पोट्टा उम्र 35 वर्ष के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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