ई-पॉस के जरिए अब खाद्यान्न का वितरण, प्रदेश की 12,322 दुकानों में ई-पॉस उपकरण स्थापित, राशन कार्डधारी अपनी पसंद की दुकानों से प्राप्त कर सकेंगे खाद्यान्न सामग्री

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में मार्च महिने से ई-पॉस के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ई-पॉस स्थापित जिलों की उचित मूल्य दुकानों के राशन कार्डधारियों को अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। गौरतलब है कि माह फरवरी का खाद्यान्न वितरण ई-पॉस उपकरण के साथ-साथ टैबलेट के माध्यम से भी किए जाने के निर्देश दिए गए है।

ज्ञातव्य है कि राज्य में 13 हजार 294 शासकीय उचित मूल्य की दुकाने संचालित की जा रही है, जिसमें 12 हजार 322 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस उपकरण स्थापित किया जा चुका है। शेष 972 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस उपकरण स्थापित किया जाना है। ई-पॉस उपकरण स्थापित दुकानों में माह मार्च 2022 से ई-पॉस उपकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इन उचित मूल्य की दुकानों में माह मार्च 2022 से खाद्यान्न वितरण हेतु टैबलेट का प्रयोग नहीं किया जायेगा। शेष 972 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस उपकरण स्थापित होने तक टैबलेट के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।

प्रदेश के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले को छोड़कर शेष 24 जिलों के ई-पॉस स्थापित 12 हजार 322 उचित मूल्य दुकानों के राशन कार्डधारियों को इन जिलों में अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे राशन कार्डधारी, जिनमें किसी भी सदस्य का आधार नम्बर सत्यापित नहीं अथवा अप्राप्त है, उनके आधार नम्बर की जानकारी तत्काल प्राप्त कर विभागीय वेबसाईट में दर्ज किया कराने के निर्देश दिए गए है। ऐसे राशन कार्डधारी जिनमें किसी भी सदस्य का आधार सत्यापित है, परन्तु ई-पॉस उपकरण के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण असफल हो रहा है, ऐसे राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण हेतु नॉमिनी (प्रतिनिधि) के निर्धारण के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से खाद्य संचालनालय को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। संचालनालय से अनुमति प्राप्त होने के बाद जिला स्तर पर खाद्य अधिकारी द्वारा अन्य हितग्राही को नॉमिनी नियुक्त करने के पश्चात नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।

पत्र में कहा गया है कि निःशक्त, 60 वर्ष से अधिक अथवा 10 वर्ष से कम आयु के राशन कार्डधारियों के लिखित आवेदन पर जिला स्तर पर खाद्य अधिकारी द्वारा नियुक्त हितग्राही को नॉमिनी नियुक्त कर हुए नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा। पत्र में सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में मासिक आबंटन के अनुसार चावल, शक्कर, चना, नमक, गुड़ एवं केरोसिन का भण्डारण वितरण माह के प्रथम तारीख से पहले अनिवार्य रूप से प्रतिमाह करने को कहा गया है। परिवहनकर्ता द्वारा खाद्यान्न भण्डारण में विलंब किये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही किया जाएं। पत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों के द्वारा ई-पॉस उपकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की सतत निगरानी खाद्य विभाग के अधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए है।

खाद्यान्न वितरण के दौरान ई-पॉस उपकरण में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा 24 घंटे के भीतर सहायक प्रोग्रामर या खाद्य निरीक्षक को अवगत कराया जायेगा तथा विकासखण्ड या जिला स्तर पर वेंडर के प्रतिनिधि द्वारा 48 घंटे के भीतर तकनीकी खराबी का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। ई-पॉस उपकरण खराब होने की सूचना विलंब से प्राप्त होने एवं इस कारण से खाद्यान्न वितरण प्रभावित होने पर संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। राशन कार्डधारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न का मैन्युअल वितरण न किया जाए।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!