दोपहिया वाहन चालक द्वारा शराब का सेवन कर बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में वाहन चालक को न्यायालय द्वारा 15000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित.
अंबिकापुर : अंबिकापुर के लुन्ड्रा थाना क्षेत्र में ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपी वाहन चालक पर 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। चालक न केवल शराब के नशे में वाहन चला रहा था, बल्कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।
सडक दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम में थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अपाचे मोटर सायकल क्रमांक सीजी/15/इएच/3294 के वाहन चालक को मौक़े पर रोक कर पूछताछ की गई।
वाहन चालक द्वारा अपना नाम धनेश्वर सिंह आत्मज प्रकाश सिंह उम्र 23 वर्ष साकिन पटोरा थाना लुन्ड्रा का होना बताया गया। वाहन चालक को ब्रेथ ऐनालाइजर से मौक़े पर चेक किये जाने पर शराब के नशे में धुत्त होकर वाहन चलाना एवं वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वाहन चालक को 15000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लुन्ड्रा उपनिरीक्षक आर.एन. पटेल, सहायक उपनिरीक्षक शिवचरण साहू, आरक्षक इबनुल खान, आरक्षक बालकेश्वर सक्रिय रहे।
