जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप : जमीन विवाद में लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला ! बेटे के सिर पर कुल्हाड़ी से वार, परिवार के कई सदस्य घायल, चार आरोपी पहुंचाए गए जेल.

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30 नवंबर 2025 को प्रार्थी सज्जन राम नगेसिया उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम भट्टी कोना ने बगीचा  थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका व आरोपी देवनन्दन यादव के परिवार के मध्य  ग्राम भट्ठी कोना में स्थित एक शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 221/1 के कब्जे को लेकर काफी पुराने समय से विवाद चल रहा है । दिनांक 30 नवंबर 2025 को प्रार्थी, भट्ठी कोना में ही अपने कब्जे की एक अन्य शासकीय जमीन खसरा क्रमांक 221/3 में घेरा लगाने हेतु अपने परिवार के साथ गया था, तथा उक्त भूमि में अपने बेटे के साथ हल जोत रहा था, कि तभी लगभग 10:00 बजे के आसपास आरोपी देव नंदन, अपने परिवार के साथ, प्रार्थी के खेत में पहुंचा व प्रार्थी के खेत में घेरा लगाने हेतु लगाए गए खंभे को उखाड़ने लगा। वे अपने साथ लाठी-डंडे, पत्थर व कुल्हाड़ी लेकर आए थे। जिससे उनके द्वारा प्रार्थी के परिवार पर हमला कर दिया गया। आरोपी देवनन्दन के साथ आए एक अन्य आरोपी राजेश यादव, जो कि अपने पास कुल्हाड़ी रखा था, उससे प्रार्थी के बेटे के सिर पर वार कर दिया गया, जिससे उसके बेटे के सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया, आरोपी देवनन्दन व उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए, हमले से प्रार्थी व उसके बेटे, बेटी व परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोट लगी है।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल एसडीएम बगीचा व एसडीओपी बगीचा के द्वारा घटना-स्थल जाकर मौके का निरीक्षण किया गया व मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थिति नियंत्रण एवं माहौल शांत करने हेतु पुलिस बल लगाया गया।

पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल घटना-स्थल जाकर व घटना-स्थल से घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु शासकीय अस्पताल बगीचा लाया गया।

पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी पक्ष से चार आरोपी क्रमशः – 1. देवनन्दन यादव उम्र 68 वर्ष, 2. केशव प्रसाद यादव उम्र 66 वर्ष, 3. राजेश यादव उम्र 36 वर्ष, 4. रामस्नेही यादव उम्र 36 वर्ष सभी निवासी ग्राम झापी दरहा थाना बगीचा को हिरासत में ले लिया गया। तथा उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी को भी जप्त कर लिया गया है।

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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