पुलिस का ताबड़तोड़ प्रहार: गांजा सप्लायर पिता-पुत्र की 2 करोड़ 01 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क — SAFEMA कोर्ट, मुंबई तक पहुँचा केस

एनडीपीएस एक्ट के आदतन आरोपी रूआबांधा भिलाई निवासी (01) नंदु कन्नौजिया एवं (02) रोहित कन्नौजिया के विरूद्ध सफेमा की कार्यवाही।

दोनों आरोपियों एवं उनके परिजनों के नाम से धारित लगभग 02 करोड़ 01 लाख रु. से ज्यादा मूल्य के चल-अचल संपत्ति को किया गया जप्त।

पुलिस जांच मे पाया गया आरोपीगण द्वारा उपरोक्त संपत्ति को मादक पदार्थ के अवैध व्यापार से अवैध रूप से अर्जित किया जाना।

जप्त समस्त संपत्ति के अटैचमेंट एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा गया प्रकरण को सफेमा कोर्ट मुंबई।

दुर्ग पुलिस द्वारा अब तक 04 आदतन मादक पदार्थ के सप्लायर आरोपियों के विरूद्ध किया गया NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत सफेमा की कार्यवाही।

दुर्ग : मादक पदार्थ एवं नशा के विरूद्ध चलाये जा रहे ऑपरेशन विश्वास के दौरान दुर्ग पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के आदतन आरोपी रूआबांधा भिलाई निवासी पिता-पुत्र नंदु कन्नौजिया एवं रोहित कन्नौजिया के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(F) के तहत कार्यवाही की गई है।

उल्लेखनीय है कि रूआबांधा निवासी नंदु कन्नौजिया पिता स्व. गोपाल कन्नौजिया उम्र 57 वर्ष एवं उसका पुत्र रोहित कन्नौजिया उम्र 26 वर्ष दोनों लम्बे समय से मादक पदार्थ गांजा का अवैध व्यापार कर रहे थे, जिनके विरूद्ध पुलिस द्वारा समय-समय पर 08 से अधिक NDPS एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई है, इसके बावजूद आरोपीगण द्वारा चोरी छिपे लगातार मादक पदार्थ का अवैध व्यापार किये जाने की पुष्टिकृत जानकारी प्राप्त हो रही थी। जांच के दौरान दोनों पिता-पुत्र द्वारा मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से स्वयं एवं परिजनों के नाम से करोड़ों की चल-अचल संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया। जिसमें रूआबांधा स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि पर निर्मित मकान एवं दुकान कीमती लगभग 70 लाख रू., रोहित कन्नौजिया के नाम से सरस्वती कुंज रिसाली में आलीशान मकान कीमती लगभग 95 लाख रू. एवं पुत्री निशा कन्नौजिया के नाम से ग्राम धनोरा में भूमि एवं भवन कीमती लगभग 37 लाख रू. का क्रय/निर्माण किया जाना पाया गया। इसी प्रकार इनके द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त अवैध आय से दो पहिया वाहन कीमती लगभग 1.50 लाख रू. का क्रय किया जाना एवं विभिन्न बैंक खातों मे लाखों रूपये जमा होना पाया गया।

पुलिस की विवेचना एवं जांच के दौरान आरोपीगण पिता-पुत्र द्वारा उक्त समस्त चल/अचल संपत्ति मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से अर्जित किया जाना पाये जाने से उक्त समस्त संपत्ति को NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत जप्त किया जाकर उक्त संपत्ति की विधिवत जप्ती एवं अटैचमेंट की कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रशासक एनडीपीएस/सफेमा कोर्ट भारत सरकार मुंबई को भेजा गया है।

दुर्ग पुलिस द्वारा अब तक मादक पदार्थों के बिक्री के 04 आदतन आरोपियों के विरूद्ध NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत कार्यवाही की गई है। जिनसे संबंधित चल/अचल संपत्ति की विधिवत राजसात/अटैचमेंट की कार्यवाही सफेमा कोर्ट मुंबई द्वारा की जा रही है।

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