अपनी पत्नी के साथ विवाद को लेकर, अपने चचेरी बहन पर किया था टांगी से हमला, बचाव में झुकी तो उसके तीन माह के बच्चे को लगी चोट, हो गई मौत, मामला थाना सन्ना क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपरापाठ नन्हेसर का
आरोपी के विरुद्ध थाना सन्ना में हत्या के लिए बीएनएस की धारा 103(1) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी किया जप्त.
नाम गिरफ्तार आरोपी – रतन उर्फ रतनू राम उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरापाठ जोकरी नन्हेसर, थाना सन्ना, जिला जशपुर (छग)
जशपुर : जशपुर जिले से मानवता को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहाँ पारिवारिक विवाद ने एक मासूम की जान ले ली। थाना सन्ना क्षेत्र के ग्राम पिपरापाठ नन्हेसर में महज तीन माह के एक शिशु की निर्मम हत्या के मामले में जशपुर पुलिस ने त्वरित व सख्त कार्यवाही करते हुए आरोपी चचेरे मामा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार को भी जप्त कर लिया है। यह प्रकरण न केवल कानून-व्यवस्था के प्रति पुलिस की तत्परता दर्शाता है, बल्कि घरेलू विवादों के भयावह परिणामों की भी चेतावनी देता है। जशपुर पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में सम्मिलित किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 18 दिसंबर 2025 को प्रार्थिया संगीता पति बासु राम, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरापाठ जोकरी नन्हेसर थाना सन्ना ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 17 दिसंबर 2025 की शाम करीबन 05:00 बजे अपने चचेरे भाई आरोपी रतन राम की पत्नी के साथ, गांव के ही कुआं के पास पानी भरते वक्त वाद-विवाद हो गया था, फिर प्रार्थिया अपने घर आ गई थी व चचेरे भाई की पत्नी अपने घर चली गई थी। प्रार्थिया अपने घर के सामने खड़ी थी व अपने तीन माह के बच्चे को पीठ में कपड़े से बांध कर गोदी की थी, उसी दौरान उसका चचेरा भाई आरोपी रतन राम आया और अपनी पत्नी से विवाद करने की बात को लेकर, अपने हाथ में रखे टांगी की हत्थे से प्रार्थिया को जान से मार दूंगा कहकर, प्रार्थिया पर वार कर दिया, वार से बचने के लिए प्रार्थिया नीचे झुक गई, जिससे टांगी का हत्था, प्रार्थिया के पीठ में बंधे, उसके बच्चे को पड़ गया और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर तत्काल थाना सन्ना में आरोपी रतन उर्फ रतनू राम उम्र 21 वर्ष के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर, शव का पंचनामा करते हुए, शव का डॉक्टर से पोस्ट मार्टम भी कराया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण टांगी के हत्थे से चोट के कारण होना बताया गया।
पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी रतन राम उर्फ रतनू उम्र 21 वर्ष को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी रतन राम उर्फ रतनू के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। व उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी जप्त कर लिया गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सन्ना उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, सहायक उपनिरीक्षक विदवा राम व आरक्षक विमलेश भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रकरण के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि थाना सन्ना क्षेत्र में एक तीन माह के बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी पुलिस ने जप्त किया है।
