थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 667/2025 धारा 119(1), 296, 351(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर प्रारंभ की गई विवेचना.
रायगढ़ : रायगढ़ शहर के उर्दना बस्ती में हुई गंभीर मारपीट और धारदार हथियार से हमले की घटना में कोतवाली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामूली विवाद में जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैर-जमानतीय धाराओं में त्वरित कार्रवाई कर कानून का सख्त संदेश दिया है।
घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने त्वरित विवेचना, आरोपी से पूछताछ और साक्ष्य संकलन के आधार पर मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त धारदार टांगी और स्कूटी भी जप्त कर ली गई है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। यह कार्रवाई शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में पुलिस की सक्रियता को दर्शाती है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत उर्दना बस्ती में रविवार की रात्रि हुई गंभीर मारपीट मामले में कोतवाली पुलिस ने गैर-जमानतीय धाराओं के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना को लेकर आहत नीरज मिंज पिता मानसिंह मिंज उम्र 23 वर्ष निवासी उर्दना बस्ती रायगढ़ द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया कि 21 दिसंबर की रात्रि वह अपने पड़ोसी शिवराज मिंज के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, तभी दीपक चौहान अपने दो साथियों के साथ स्कूटी से वहां पहुंचा, जिसके हाथ में टांगी जैसे धारदार हथियार थे। आरोपियों ने खानपान के लिए पैसे की मांग की और पैसे नहीं होने की बात कहने पर गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी दीपक चौहान ने अपने हाथ में रखी टांगी से शिवराज मिंज के दाहिने कंधे पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई। शोरगुल सुनकर घरवालों और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी स्कूटी से फरार हो गए।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 667/2025 धारा 119(1), 296, 351(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा आरोपी दीपक चौहान पिता पिताम्बर चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी ढिमरापुर चौक दीनदयाल कॉलोनी रायगढ़ को तलब कर थाना लाया गया। पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ स्कूटी से उर्दना बस्ती जाकर नीरज मिंज एवं शिवराज मिंज से पैसे मांगने, मना करने पर गाली-गलौच करना, जान से मारने की धमकी देने तथा टांगी से हमला कर चोट पहुंचाना स्वीकार किया।
आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे की टांगी, जिसमें लकड़ी का बेंट लगा हुआ था तथा डेस्टीनी प्राइम स्कूटी बिना नंबर को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी दीपक चौहान को आज दिनांक 23 दिसंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में सम्मिलित दोनों फरार आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा सरगर्मी से की जा रही है। इस प्रकरण की कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, एसआई दिलीप बेहरा, प्रधान आरक्षक दिलीप भानु एवं आरक्षक गणेश पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
