पिक-अप वाहन में क्रूरता पूर्वक पशुओं की तस्करी करने वाले आरोपी के विरुद्ध लखनपुर पुलिस ने की कार्रवाई
थाना लखनपुर में अपराध क्र-231/24 धारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (घ) पंजीबद्ध कर लिया गया विवेचना में.
21 नग मवेशी एवं घटना में प्रयुक्त पिक-अप वाहन जप्त.
अंबिकापुर : पशु तस्करी के खिलाफ लखनपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिक-अप वाहन में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर झारखंड के बुचड़खाने ले जाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में 21 नग मवेशियों को सुरक्षित बरामद कर कान्हा गोशाला भेजा गया, वहीं आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई पशु क्रूरता के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तत्कालीन सरपंच सुखसाय पोर्ते ग्राम कोरजा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे दिनांक 19 सितंबर 2024 को रात्रि लगभग 09:30 बजे सूचना मिली थी कि गाँव के सेग्रीकेशन शेड कचरा गोदाम कैम्पस से एक पिक-अप वाहन में मवेशियों को ठूँस-ठूँस कर लोड कर बुचड़खाना झारखण्ड लेकर जा रहे हैं। जानकारी पर प्रार्थी के साथ ग्रामवासी जय प्रकाश साहू, सुखदेव राजवाड़े, विनोद यादव, राकेश यादव, धनेश्वर साहू एवं रूपसाय राजवाड़े के द्वारा मिलकर रास्ता रोकने पर आरोपी पिक-अप चालक पिक-अप को कुछ दूर पर खड़ी करके भाग गया। जाकर देखे पिक-अप में कुल 08 नग मवेशी को ठूँस-ठूँसकर गले एवं पैर में रस्सी बाँध कर क्रूरतापूर्वक लोड कर ले जा रहे थे। कुछ दूर पर सेग्रीकेशन शेड कचरा गोदाम के पास और 13 नग मवेशी थे, जिसे दूसरे पिक-अप से ले जाने वाले थे। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 231/24 धारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (घ) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान मवेशी लोड पिक-अप क्रमांक JH-01 FE-1923 को मौके पर जप्त किया गया तथा उक्त कुल 21 नग मवेशियों को जप्त कर देख-रेख व सुरक्षा हेतु कान्हा गोशाला केन्द्र, जमदेई को सुपुर्द किया गया है। जप्त वाहन की जानकारी परिवहन कार्यालय से प्राप्त किया गया, जो आरोपी वाहन मालिक मो. फिरोज, पिता मो. शमीम अंसारी, निवासी फुटकल टोली, सिमलिया, थाना रातू, जिला राँची के नाम पंजीबद्ध होना पाया गया। उक्त पते पर राँची जाकर वाहन स्वामी को धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस देकर घटना दिनांक को वाहन चलाने के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। जवाब में वाहन स्वामी मो. फिरोज ने स्वयं वाहन चलाना लेख किया है। आरोपी चालक मो. फिरोज नोटिस के माध्यम से थाना तलब कर पूछताछ की गई, आरोपी मो. फिरोज, पिता मो. शमीम अंसारी, उम्र 30 वर्ष आज़ाद बस्ती हुसैन नगर गुमला झारखंड के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर विवेचना में अग्रिम कार्यवाही करते दिनांक 27 दिसंबर 2025 को विधिवत गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
