आरोपी शराब पीने के लिये पैसे की मांग करने पर रकम नही मिलने पर किया बटनदार चाकू से हमला.
आरोपी से बटनदार चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एस्पलेन्डर किया गया जब्त.
चौकी मल्हार थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर में धारा 118(1) बीएनएस एवं धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पँजीबद्ध.
बिलासपुर : बिलासपुर जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले चाकूबाजी के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को धर दबोचा। शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर युवक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी के पास से बटनदार चाकू और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की तत्परता और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख का स्पष्ट संदेश गया है।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हरिओम सिंह ठाकुर पिता स्व. करण सिंह ठाकुर उम्र 45 साल निवासी पकरिया चौकी मल्हार थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 01 जनवरी 2026 को शाम करीबन 05:30 बजे वह ग्राम पकरिया हाई स्कुल के पास खडा था, पास में उसका भतीजा अमन सिंह एवं अभिजीत सिंह ठाकुर खडे थे। उसी समय मस्तूरी के ग्राम किरारी निवासी सुमित सिंह ठाकुर अपने साथी के साथ मोटर सायकल से आया और अमन सिंह व अभिजीत सिंह से शराब पीने के लिये पैसा मांगने लगा, नहीं देने पर सुमित व अभय को मां-बहन की अश्लील गाली-गलौच देते हुये सुमित सिंह जेब में रखे बटनदार धारदार चाकू निकाल कर अभिजीत को मारने के लिये चाकू लेकर दौडा। बीच बचाव करने आये अमन ठाकुर के दाहिने हाथ के अंगूठा के पास चाकू से चोट लग कर खून निकला है।
प्रार्थी व गवाहों को रिपोर्ट करोगे तो जान से मार दुंगा बोलकर धमकी दे रहा था, जिसके संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण के आहत अमन सिंह ठाकुर के दाहिने हाथ की हथेली पर चोट लगने से उपचार हेतु सीएचसी मस्तुरी भेजा गया था, जो डाक्टर साहब ने शार्प आक्जेक्ट चोट होना लेख किये है जो प्रकरण में धारा 118(1) बीएनएस जोडी गई। प्रकरण के विवेचना के दौरान आरोपी सुमित सिंह ठाकुर को ग्राम पकरिया पर जाकर घेराबंदी कर पकड कर पूछताछ किया गया, जो घटना को करना स्वीकार किया। आरेापी से घटना में प्रयुक्त एक नग बटनदार स्टीलनुमा धारदार चाकू, घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर का स्प्लेंडर मोटर सायकल हीरो कंपनी का गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जब्त किया गया। विवेचना पर आरेापी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोडी गई। आरेापी सुमित सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया गया है। प्रकरण का 01 आरोपी अभय सिंह ठाकुर घटना के बाद से फरार है। जिसकी पतासाजी की जा रही है।
