महिला थाना में अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 78, 74, 75(2), 76, 296, 351(3) बीएनएस एवं 8 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध किया गया पंजीबद्ध.
रायगढ़ : रायगढ़ में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख़्त संदेश दिया है। किशोर बालिका से छेड़छाड़, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने वाले अधेड़ आरोपी को महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई महिला व बाल सुरक्षा के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता को दर्शाती है।
महिला थाना पुलिस ने किशोर बालिका से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाले अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पीड़ित बालिका ने कल दिनांक 09 जनवरी 2026 को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह आईटीआई कॉलोनी चक्रधरनगर निवासी बजरंग चौहान (उम्र 40 वर्ष) को पहले से जानती-पहचानती है। बालिका के अनुसार दिनांक 08 जनवरी 2026 को वह अपनी मां को लेने स्कूटी से जा रही थी, तभी शाम करीब 7:30 बजे सिटी कॉलेज बेलादुला के पास मुस्लिम कब्रिस्तान के सामने सुनसान सड़क पर आरोपी मोटर साइकिल से पीछा करते हुए आया और स्कूटी के बराबर चल कर साथ चलने की बात कहने लगा। इसी दौरान उसने बुरी नीयत से बालिका के पहने हुए स्वेटर को खींचा, गंदी-गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।
घटना से घबराई बालिका स्कूटी लेकर वहां से भाग कर कमला नेहरू पार्क रायगढ़ पहुंची और अपनी मां को फोन कर पूरी जानकारी दी। कुछ देर बाद आरोपी वहां भी पहुंच गया और सभी को गाली-गलौज करने लगा। बालिका की शिकायत पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 78, 74, 75(2), 76, 296, 351(3) बीएनएस एवं 8 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण दर्ज होते ही महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 11 एएस 1652 चाबी सहित जप्त की।
पुलिस ने आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी एवं विवेचना की कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक दीपिका निर्मलकर, सहायक उपनिरीक्षक विल्फ्रेड मसीह एवं महिला थाना स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
