वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा निर्देशन में थाना गांधीनगर पुलिस टीम एवं साइबर सेल टीम द्वारा हत्या के आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं मोबाइल किए गए जब्त, गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा लगातार सख्त कार्यवाही.
युवक द्वारा गाली गलौज कर पीछा किये जाने एवं धमकी देने से नाराज होकर आरोपियों द्वारा मृतक को मारपीट कर चाकू से गंभीर चोट कारित कर, की गई थी हत्या.
मामले में शामिल आरोपिया का पति भी, पूर्व में थाना गांधीनगर से एनडीपीएस के प्रकरण में भेजा गया था जेल.
अंबिकापुर : अंबिकापुर में युवक की नृशंस हत्या के मामले का सरगुजा पुलिस ने तेज़ी से खुलासा करते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना गांधीनगर पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और सटीक विवेचना के आधार पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 10 जनवरी 2026 को सुबह पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुआ कि अंकिता एग सेन्टर के सामने गांधीनगर डेयरी फार्म रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जिसकी सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर देखा गया, एक अज्ञात पुरूष का शव अंकिता एग सेंटर डेयरी फार्म रोड पर पड़ा मिला जिसकी पहचान बबलु मण्डल पिता तिवारी लाल मण्डल उम्र 46 वर्ष निवासी पालपारा सुभाषनगर थाना गांधीनगर के रूप में हुयी। मौक़े पर मृतक के पुत्र एवं अन्य स्वजन द्वारा पहचान की गई, बाद मामले में देहाती मर्ग इंटीमेशन 00/2026 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर कथन दर्ज किया गया। मौक़े पर एफएसएल टीम एवं पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण बाद शव पंचनामा कार्यवाही किया गया।
मृतक के गले में किसी धागे से खींचने का निशान तथा पेट में चाकू से मारने के निशान एवं पेट में ही कई खरोंचों के निशान पाये गए। मृतक के वारिसानों एवं गवाहों के कथन तथा शार्ट पीएम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पेट में धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुँचाने के कारण मृत्यु हुयी है, जो प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा 103 (1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुये आरोपीगण (01) सुमित एक्का पिता धरम देव एक्का उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 08 केनापारा जिला बलरामपुर हा.मु. पालपारा सुभाषनगर थाना गांधीनगर, (02) प्रमोद तिवारी उर्फ टक्कु पिता स्व. भीम तिवारी उम्र 22 वर्ष निवासी मुक्तिपारा थाना गांधीनगर एवं आरोपियों, (03) सुस्मिता हरिला उर्फ सोनिया पति शुभम विश्वास उम्र 22 वर्ष निवासी सोनी मोहल्ला थाना गांधीनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा बताया गया कि आरोपी सुमित का परिचय 4-5 साल पहले सोनिया से हुआ था, जिसे आरोपी सुमित मुँहबोली बहन मानता है, सोनिया, सुमित का परिचय प्रमोद कुमार तिवारी उर्फ़ टक्कू से करवाई थी, जिससे मिलना-जुलना होते रहता था।
आरोपी सुमित एवं आरोपिया सोनिया घटना दिनांक को रात में खाना-पीना खाने के बाद अपनी महिला मित्र के कमरे में सोने के लिए चले गए थे, जो रूम में ताला लगा था। जिसे आरोपीगण तोड़ दिए, उसी समय मकान मालिक रूम के पास पहुंच गया, दोनों पक्षो के बीच बहस हो रहा था, उसी समय मृतक बबलू मण्डल मौक़े पर पंहुचा और आरोपी सुमित एवं सोनिया को गाली-गलौज कर धमकी देने लगा। सुमित सोनिया मौक़े से चले गए तब बबलू मण्डल, सुमित एवं सोनिया का पीछा करने लगा और पीछा करते करते डेयरी फॉर्म रोड घटना-स्थल के पास पंहुचा और सोनिया को गाली-गलौज कर धमकी देने लगा और किसी अन्य व्यक्ति को फ़ोन कर बुलाया, तब सोनिया मामले में शामिल तीसरे आरोपी प्रमोद कुमार तिवारी उर्फ़ टक्कू को भी फोन कर बुला ली, प्रमोद तिवारी मौक़े पर आया और बबलू मण्डल के साथ मारपीट करने लगा, सोनिया भी युवक बबलू मण्डल से मारपीट कर रही थी, उसी समय आरोपी सुमित अपने पास रखे चाकू से मृतक के पेट मे घोंप दिया और सभी डर कर मौक़े से भाग कर सानिया के साथ प्रमोद उर्फ़ टक्कू के घर जाकर सो गए। बाद में उक्त व्यक्ति बबलू मण्डल के मरने की सूचना पाने पर घटना में प्रयुक्त चाकू को आरोपियों द्वारा प्रिंसेस कॉटेज के सामने कचड़ा फेंकने की जगह पर फेंक दिया गया। जिसे पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के निशानदेही पर बरामद किया गया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से 03 नग मोबाइल भी जप्त किया गया है। आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर एवं आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, साइबर सेल प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा सहायक उपनिरीक्षक धनंजय पाठक, प्रधान आरक्षक अमित प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, आरक्षक अरविंद उपाध्याय, आरक्षक घनश्याम देवांगन, आरक्षक राहुल सिंह, आरक्षक रमन मंडल, आरक्षक दीनदयाल सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक राहुल केरकेटा, आरक्षक अमृत सिंह एवं आरक्षक ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।
