नाबालिग बालिका दस्तयाब, शादी का झांसा देकर शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार.
थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 16/2025 अंतर्गत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रारंभ की गई विवेचना, जाँच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 04 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई.
रायगढ़ : रायगढ़ में कोतवाली पुलिस की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई से एक नाबालिग बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है। शादी का झांसा देकर बालिका का शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। यह कार्रवाई न केवल पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि समाज को नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सजग रहने का कड़ा संदेश भी देती है।
कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापता नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। मामले में बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 09 जनवरी 2026 को पीड़िता के पिता द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री दिनांक 08 जनवरी 2026 की शाम घर से बिना बताए कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा आसपास क्षेत्र, रिश्तेदारों एवं संभावित स्थानों पर तलाश किए जाने के बावजूद बालिका का कोई पता नहीं चलने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका व्यक्त की गई। रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 16/2025 अंतर्गत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास करते हुए दिनांक 10 जनवरी 2026 को नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया। थाना कोतवाली के बाल हितैषी कक्ष में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर बालिका ने बताया कि आरोपी करम सारथी उर्फ रोशन सारथी द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसे ग्राम टारपाली अपने घर ले जाया गया, जहां नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
बालिका के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 04 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। पीड़िता का महिला चिकित्सक से चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी करम सारथी उर्फ रोशन सारथी पिता आनंद राम सारथी, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम टारपाली थाना चक्रधरनगर को उसके सकुनत ग्राम से अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 11 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
नाबालिग बालिका की त्वरित पतासाजी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उपनिरीक्षक दिलीप कुमार बेहरा एवं हमराह स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही है।
कोतवाली पुलिस द्वारा अपील की गई है कि नाबालिगों से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या गुमशुदगी की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
