नकली अधिकार-पत्र का खेल बेनकाब : 35 लाख की जमीन का झांसा ! फर्जी दस्तावेज से लाखों की ठगी करने वाला दबोचा गया, ठगी के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष किया पेश.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी प्रितपाल सिंह साकिन चर्च रोड केदारपुर अम्बिकापुर का थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मीना एवं देवपति के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम-मोरभंज तह लटोरी जिला सूरजपुर में स्थित है, को अधिकार-पत्र के माध्यम से प्राप्त किया गया था। तथ्य उपरोक्त उपपंजीकृत अधिकार-पत्र के आधार पर आरोपी राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा प्रार्थी के साथ उपरोक्त भूमि विक्रय का सौदा दिनांक 21 जुलाई 2022 को कुल रुपये 35 लाख रुपये में किया गया था। जिसमें से प्रार्थी के द्वारा 02 लाख रुपये अग्रिम स्वरूप बैंक चेक के माध्यम से आरोपी को दिया गया था तथा आरोपी द्वारा कहा गया कि बिक्री हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही करने के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय-पत्र निष्पादित कराया जायेगा। जब प्रार्थी द्वारा इस संबंध में जांच पडताल की गई तब प्रार्थी को पता चला कि उपरोक्त भूमि के वास्तविक स्वामी के द्वारा आरोपी के पक्ष में कोई अधिकार-पत्र निष्पादित नहीं किया गया है। आरोपी द्वारा दूसरे की भूमि को अधिकार-पत्र के माध्यम से प्राप्त करना बताते हुये आवेदक के साथ छल करते हुये 02 लाख रुपये प्राप्त कर लिया है तथा आरोपी से पैसों की मांग करने पर लगातार टालमटोल कर रहा है। आरोपी द्वारा दूसरे के जमीन को अपना अधिकार एवं कब्जा बताते हुये आवेदक के साथ छल करते हुये धोखाधड़ी की गई है। मामले में प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 661/25 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध कर प्रार्थी से दस्तावेज पेश करने पर जप्त किया गया एवं प्रकरण सदर के अवलोकन पर आरोपी के द्वारा प्रार्थी को कूटरचित अधिकार-पत्र दिखाकर दिनांक 21 जुलाई 2022 को भूमि क्रय- विक्रय करने का अनुबंध-पत्र किया गया है। जबकि मूल भूमि स्वामी देवमति से आरोपी के द्वारा दिनांक 06 मार्च 2023 को मुख्तारनामा आम (जनरल पावर ऑफ अटॉनी दो वर्ष के लिये) लिया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया आरोपी राजेश कुमार पाण्डेय पिता राजन कुमार पाण्डेय उम्र 41 साल निवासी तिवारी बिल्डिंग रोड केदारपुर आनंद भवन थाना कोतवाली अम्बिकापुर के विरूद्ध धारा 467,468,471 भा.द.स. का परिलक्षित होना पाये जाने से उपरोक्त धारा जोड़ी गई है। प्रकरण सदर के आरोपी का हिरासत में लेकर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया गया जाकर मुख्तारनामा आम (जनरल पावर ऑफ अटॉनी दो वर्ष के लिये) पेश करने पर जप्त किया जाकर मेमोरण्डम कथन लिये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना व सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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