पेट्रोल पंप में झगड़ा विवाद करने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, कार के सनरूफ को खोलकर गाना गाने व शराब सेवन कर वाहन चलाने के मामले में चार आरोपियों को थाना झिलमिली पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 कार जप्त.
सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पेट्रोल पंप पर शराब के नशे में उत्पात मचाना चार युवकों को भारी पड़ गया। थाना झिलमिली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झगड़ा-विवाद, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने, सनरूफ से बाहर निकलकर हुड़दंग करने और नशे में ड्राइविंग के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन कार जब्त कर ली हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक स्थान पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दिनांक 28 फरवरी 2026 के रात्रि में थाना झिलमिली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति कल्याण पेट्रोल पंप ग्राम खाड़ापारा में शराब पीकर वाद-विवाद और उत्पात मचा रहे हैं जिसकी सूचना पर थाना झिलमिली पुलिस फौरन मौके पर पहुंची जहां शराब पीकर उत्पात मचाते हुए 1. निर्मल जायसवाल पिता स्व. रमेश जायसवाल उम्र 29 वर्ष, 2. प्रीतम पिता गायत्री प्रसाद दुबे उम्र 35 वर्ष, 3. सूरज सिंह पिता सुकुल उम्र 29 वर्ष सभी निवासी ग्राम बड़सरा शराब के नशे में मिले एवं इनका एक अन्य साथी अजय चक्रधारी पिता सुदामा चक्रधारी उम्र 32 साल निवासी ग्राम बड़सरा भी वहां बलेनो कार क्रमांक सीजी 15 ईसी 8112 में शराब पीकर आया हुआ था। जो सभी शराब के नशे में लग रहे थे, 3 व्यक्ति जो शराब पी कर उत्पात मचा रहे थे, उनका शराब सेवन के संबंध में मुलाहिजा कराया गया और मुलाहिजा पश्चात शराब सेवन की पुष्टि होने पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 41/26 धारा 36-च (2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्ति अजय चक्रधारी के विरुद्ध 185 एमव्ही एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
दूसरे मामले में खाड़ापारा पेट्रोल पंप के कर्मचारी प्रार्थी राहुल राजवाड़े के द्वारा थाना में आकर लिखित आवेदन दिया गया कि कार क्रमांक सीजी 29 एफ 9996 के चालक अजय चक्रधारी अपने अन्य साथियों के साथ पेट्रोल पंप में तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए खतरनाक तरीके से पेट्रोल पंप परिसर में आकर गाड़ी खड़ा कर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ मारपीट किया गया। जिसकी रिपोर्ट पर 4 आरोपी 1. निर्मल जायसवाल उम्र 29 वर्ष, 2. प्रीतम दुबे उम्र 35 वर्ष, 3. सूरज सिंह उम्र 29 वर्ष, 4. अजय चक्रधारी उम्र 30 वर्ष सभी निवासी ग्राम बड़सरा शराब के नशे में पाए जाने पर अपराध अपराध क्रमांक 42/26 धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5), 281 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तीसरे मामले में कल्याण पेट्रोल पंप के कर्मचारी रिंकू राजवाड़े ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि अजय चक्रधारी के द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2026 को भी पेट्रोल पंप में तेजी से अपनी कर लाकर कार के दरवाजे खोल कर और कार के सनरूफ से निकल कर में गाना चला कर हल्ला गुल्ला कर रहा था। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अजय चक्रधारी एवं उसके अन्य साथी के विरुद्ध धारा 43/26 धारा 281, 296, 3(5) बीएनएस व एमवी एक्ट की धारा 184, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने जिले के थाना प्रभारियों को कानून व सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने, असामाजिक कार्यो पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। थाना झिलमिली ने इन मामलों में विवेचना करते हुए आरोपी 1. निर्मल जायसवाल पिता स्व. रमेश जायसवाल उम्र 29 वर्ष, 2. प्रीतम पिता गायत्री प्रसाद दुबे उम्र 35 वर्ष, 3. सूरज सिंह पिता सुकुल उम्र 29 वर्ष, 4. अजय चक्रधारी पिता सुदामा चक्रधारी उम्र 32 वर्ष सभी निवासी ग्राम बड़सरा थाना झिलमिली को गिरफ्तार कर 3 कार जप्त किया है। इस कार्यवाही में थाना झिलमिली पुलिस सक्रिय रही।
