सरगुजा में बड़ा फैसला : डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन में 9 साल पुराने पेंशन केस का हुआ निराकरण ! पत्नी को अब मिला इंसाफ—पेंशन आदेश आखिरकार जारी !

पुलिस मुख्यालय रायपुर से जारी आदेश अनुसार वर्ष 2006 मे उप निरीक्षक खोखहरा राम साहू का स्थानांतरण जिला दुर्ग से जिला सरगुजा किया गया था, स्थानांतरण पश्चात उपनिरीक्षक द्वारा जिला सरगुजा में आमद नहीं दिया गया। इसके पश्चात पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा 19 अगस्त 2017 को उपनिरीक्षक खोखहरा राम साहू को अनिवार्य सेवानिवृत कर दिया गया। अनिवार्य सेवानिवृति के उपरांत भी उपनिरीक्षक पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु पेंशन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज देने जिला सरगुजा/कार्यालय उपस्थित नहीं आए, इसी दौरान दिनांक 08 जुलाई 2025 को उपनिरीक्षक खोखहरा राम साहू के मृत्यु हो जाने के बाद उपनिरीक्षक की पत्नी कलादेवी साहू लगभग 09 वर्षो बाद परिवार पेंशन हेतु डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के समक्ष उपस्थित हुई।

09 वर्ष पुराने परिवार पेंशन के संवेदनशील मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा मुख्य लिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंबिकापुर को परिवार पेंशन के मामले का शीघ्र निराकरण कर पेंशन का लाभ दिलाये जाने के दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में मुख्य लिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंबिकापुर द्वारा दिवंगत उपनिरीक्षक खोखहरा राम साहू की पत्नी कलादेवी साहू के उपस्थित होने पर समस्त कार्यवाही लगभग 03 माह के भीतर पूर्ण कर दिनांक 25 मार्च 2026 को परिवार पेंशन से लाभान्वित करते हुए पीपीओ आदेश पेंशन कार्यालय अंबिकापुर से जारी कराया गया है।

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