गिरफ्तार आरोपी – करन सिन्हा उम्र 19 साल निवासी कोनारगढ थाना मुलमुला जिला जांजगीर-चांपा.
आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),87, 64(2) (एम) (BNS) 4,6 लैंगिग अपराधों का बालकों से संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चाम्पा : जांजगीर-चांपा जिले में नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध के मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने और शोषण करने जैसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शने वाला नहीं है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2026 को शादी करने का झांसा देकर, बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी करन सिन्हा को पकड़ा गया, जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर अनाचार करने का जुर्म स्वीकार किये जाने से दिनांक 22 अप्रैल 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी पामगढ़, उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, प्रधान आरक्षक विजय निराला, आरक्षक विनोद मनहर, महिला आरक्षक सविता पटेल थाना पामगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।
