अंबिकापुर में दबंगई पर पुलिस का शिकंजा : पटवारी दफ्तर में दहशत ! चापड़ लेकर दौड़ाया, जान से मारने की धमकी, आरोपी युवक गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत.

मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22 अप्रैल 2026 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी वर्तमान में तहसील दरिमा रा.नि.म. सोहगा के ग्राम कंठी पटवारी हल्का न. 03 में पटवारी के पद पर कार्यरत है। दिनांक 22 अप्रैल 2026 के 2:55 बजे प्रार्थी अपने कार्यालय में शासकीय कार्य कर रहा था, चौकीदार भज्जूदास भी प्रार्थी के साथ कार्यालय में कार्य कर रहा था, उसी दौरान जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कार्यालय में आया और प्रार्थी से आरआई सोहगा से काम होना बोलकर नम्बर मांगा। प्रार्थी द्वारा आरआई सोहगा का नंबर देने के उपरांत जितेंद्र उर्फ़ मोनू द्वारा प्रार्थी पर दबाव बनाया गया कि प्रार्थी अपने मोबाईल से फोन लगाकर उसकी बात आरआई से कराये, जब प्रार्थी अपने फोन से बात कराने से मना किया और स्वयं के मोबाईल से बात कर लेने की बात कहा तो जितेंद्र कुजूर उर्फ़ मोनू आवेश में आ गया और प्रार्थी को गाली-गलौज करने लगा एवं प्रार्थी के साथ झूमा-झपटी करते हुए जानलेवा हमला करते हुए हाथ मुक्कों व कार्यालय में रखे कुर्सी से मारपीट किया गया और जान से मारने की धमकी देते हुए अपने कार से चाकू लेकर आया और चाकू से मारने के लिये प्रार्थी एवं चौकीदार को दौड़ाया जिसे देखकर प्रार्थी एवं चौकीदार वहां से भाग गये। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दरिमा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 85/26 धारा- 221,132,296,351(3),115(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस टीम को मामले में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे।  इसी क्रम में विवेचना के दौरान थाना दरिमा पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर साइबर सेल की संयुक्त टीम के साथ सख़्ती से कार्यवाही करते हुए मामले के आरोपी जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू का पता तलाश कर पकड़ कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम जितेन्द्र उर्फ मोनू कुजूर आत्मज स्व. पुरसोत्तम कुजूर उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम सोहगा खर्रापारा थाना दरिमा का होना बताया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का चापड़ तथा हेरियर कार नंबर सीजी/15/इए/1158 को आरोपी से जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़ कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आरोपी आदतन अपराधी किस्म का युवक है, जिसके विरूद्ध थाना दरिमा में कई अपराध पंजीबद्ध है एवं आरोपी का नाम पूर्व से गुण्डा बदमाश के रूप में दर्ज है।

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