महिला अपराधों पर रायगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, दो साल तक शादी का सपना दिखाकर करता रहा शोषण, आखिरकार पुलिस ने दबोचा आरोपी, दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए न्यायिक रिमांड पर.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी व डीएसपी श्रीमती उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए महिला थाना रायगढ़ की टीम ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई कर दुष्कर्म एवं छेड़खानी के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

महिला थाना में दिनांक 08 मई 2026 को पीड़ित युवती (27 साल) द्वारा आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह बिलासपुर की रहने वाली है। वर्ष 2017 में मोबाइल के माध्यम से उसकी पहचान आरोपी अकबर अली से हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही और आरोपी उससे शादी करने की बात करता था। पीड़िता ने बताया कि दिनांक 22 अगस्त 2022 को आरोपी ने उसे रायगढ़ बुलाया और अपने एक दोस्त के घर ले जाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वर्ष 2023 में आरोपी उसे दिल्ली ले गया, जहां किराये के मकान में करीब दो वर्षों तक साथ रखा और शादी का आश्वासन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।

पीड़िता के अनुसार दिनांक 27 फरवरी 2026 को आरोपी शादी से इंकार कर उसे दिल्ली में छोड़कर वापस रायगढ़ आ गया। बाद में संपर्क करने पर भी आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और अंततः शादी करने से साफ इंकार कर दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अकबर अली पिता असगर अली, उम्र 27 वर्ष, निवासी बाजीनपाली फटहामुड़ा, थाना जूटमिल, रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)(v) भी जोड़ी गई तथा आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

एक अन्य मामले में दिनांक 07 मई 2026 को महिला थाना में पीड़िता द्वारा आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता अक्सर उसे अकेला देखकर गलत नियत से अश्लील हरकतें करता था, इशारे करता था तथा विरोध करने पर अश्लील गाली-गलौच करता था। पीड़िता ने बताया कि दिनांक 06 मई 2026 की रात्रि करीब 8:30 बजे जब वह अपने पति के साथ बाड़ी में थी, तब आरोपी वहां पहुंचा और अशोभनीय टिप्पणी करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौच की और ईंट मारकर महिला को चोट पहुंचाई।

पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 42/2026 के तहत धारा 79, 75(2), 296, 115(2), 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता पिता हरीशचंद्र गुप्ता, उम्र 40 वर्ष, निवासी टारपाली तेलीपारा, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

Related posts