नगर पालिका त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 : जशपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू, विश्राम भवनों के उपयोग पर प्रतिबंध
जशपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर द्वारा नगर पालिका त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 का कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
आदर्श आचरण संहिता के प्रमुख प्रावधान:
निर्वाचन घोषणा से निर्वाचन समाप्ति तक राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय व अर्द्धशासकीय विश्राम भवन, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, छत्तीसगढ़ भवन आदि में चुनाव प्रचार या राजनीतिक उद्देश्य से न ठहर सकते हैं और न ही राजनीतिक गतिविधि कर सकते हैं।
ठहरने व सुविधाओं के नियम:
पात्रतानुसार व उपलब्धता पर कक्ष दिया जा सकता है, लेकिन निर्धारित राशि जमा कर रसीद दी जाएगी। टेलीफोन के लिए अलग रजिस्टर* रखा जाएगा और कॉल की राशि तुरंत ली जाएगी। भोजन की व्यवस्था नहींकी जाएगी। राजनीतिक बैठक या विचार-विमर्श की अनुमति नहीं होगी। एक रजिस्टर में आगंतुक का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन, ली गई राशि आदि का ब्यौरा दर्ज होगा। एक व्यक्ति को अधिकतम 47 घंटे के लिए ही कक्ष आरक्षित किया जाएगा।
कक्ष आरक्षण पर 3 से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। जिन भवनों में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक ठहरे हैं, वहां किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति को कक्ष नहीं दिया जाएगा।
आरक्षण का अधिकार व प्राथमिकता:
जिला मुख्यालय में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालय में एसडीएम, अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी आरक्षण करेंगे। प्राथमिकता क्रम में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व उनके अधिकारी, निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। उनके लिए कक्ष सदैव आरक्षित रहेगा। इसके बाद ही अन्य को कक्ष आवंटित किया जाएगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण जशपुर जिले में लागू रहेगा।
