ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में स्कूटी चालक को 10,000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित.
यातायात शाखा द्वारा मामले में वाहन चालक के विरुद्ध की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही.
स्कूटी चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : सड़क सुरक्षा को लेकर सरगुजा पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी है। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए यातायात शाखा ने शराब के नशे में स्कूटी चला रहे एक युवक को पकड़ा। ब्रेथ एनालाइजर जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि होने पर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस ने आम नागरिकों से सुरक्षित यातायात नियमों का पालन करने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की है।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक सीजी/15/ईएच/3014 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ की गई, जो स्कूटी चालक द्वारा अपना नाम धर्मेन्द्र गुप्ता आत्मज स्व. मुन्ना लाल गुप्ता उम्र 27 वर्ष साकिन ठनगनपारा अंबिकापुर का होना बताया।
वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में होना पाया गया, स्कूटी चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। अनावेदक स्कूटी चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा स्कूटी चालक को 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त एवं अन्य स्टॉफ सक्रिय रहे।
