धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गरमाया, एक पोस्ट से मचा बवाल ! धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल.

थाना भरण्डा में अपराध क्रमांक 07/2026, धारा 299, 3(5) बीएनएस के तहत किसी वर्ग अथवा समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने संबंधी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान दो आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर दिनांक 22 जून 2026 को उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया।

1. दीपक ठाकुर, पिता महेन्द्र सिंह ठाकुर, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम सोनाबल, जिला कोंडागांव.

2. भुनेश्वरी ठाकुर, पति दीपक ठाकुर, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम सोनाबल, जिला कोंडागांव.

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