यातायात शाखा एवं थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले में वाहन चालकों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : सड़क सुरक्षा को लेकर सरगुजा पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों पर तेज कार्रवाई करते हुए पुलिस एवं यातायात शाखा की टीम ने दो अलग-अलग प्रकरणों में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर प्रत्येक चालक पर 10,000-10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस की यह कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/16/सीटक्यू/8675 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम जीवन आत्मज दुहन उम्र 20 वर्ष साकिन खालपारा थाना दरिमा जिला का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।
दूसरे प्रकरण में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा देवरी रोड में वाहन चेकिंग के दौरान हीरो ग्लैमर मोटरसायकल क्रमांक सीजी/16/सीयू/0169 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम प्रताप सिंह आत्मज समेलाल उम्र 22 वर्ष साकिन बरगीडीह थाना लुन्ड्रा का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। दोनों मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण में वाहन चालकों को 10,000/- रुपये प्रत्येक के अनुसार अर्थदंड कुल 20,000/-रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी सक्रिय रहे।
