थाना पुरानी बस्ती के एनडीपीएस प्रकरण में आरोपी को सजा
रायपुर : पुलिस उपायुक्त पश्चिम, रायपुर के निर्देशन में नशे के विरुद्ध , तथा फास्ट ट्रायल के लिए अभियान चलाया जा रहा है l
इसी तारतम्य में थाना पुरानी बस्ती द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया गया है।
थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 17/2026, धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण में महिला आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी, पति वसीम खान, निवासी मुस्लिम मोहल्ला, बंदवापारा, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण के विचारण उपरांत माननीय न्यायालय श्रीमती किरण थवाईत, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, रायपुर द्वारा दिनांक 24.06.2026 को आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 09.01.2026 से 24.06.2026 तक के सश्रम कारावास तथा ₹30,000 (तीस हजार रुपये) अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं किए जाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रायपुर पुलिस मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं नशे के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही कर रही है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।
