“ड्रंक एंड ड्राइव” करने वालों के लिए बड़ा संदेश ! शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाया 10 हजार रुपये का दंड.

सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी/15/सी वाय/3629 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ किया गया, जो बोलेरो चालक द्वारा अपना नाम नितीश आयुष खलखो आत्मज तेलेस्फोर खलखो उम्र 23 वर्ष साकिन ठाकुरपुर थाना गांधीनगर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, बोलेरो वाहन चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। अनावेदक बोलेरो वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा बोलेरो वाहन चालक को 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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