जशपुर के खाद्य कारोबारियों के लिए बड़ी खबर! 30 जून को लगेगा FSSAI लाइसेंस-पंजीयन शिविर, मौके पर मिलेगा हर समाधान

खाद्य कारोबारियों के लिए 30 जून को जशपुर में लगेगा एफएसएसएआई लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर

नए लाइसेंस, पंजीयन, नवीनीकरण एवं संशोधन सहित सभी प्रक्रियाओं की मिलेगी जानकारी और सहायता

जशपुर : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा खाद्य कारोबारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग, जशपुर द्वारा 30 जून 2026 को जिला पंचायत कार्यालय के संवाद सभागार कक्ष क्रमांक 13, जशपुर में एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का संचालन सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों, व्यापारिक संगठनों एवं संस्थाओं से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में शामिल होकर इसका लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि किराना दुकान, खुदरा एवं थोक व्यापार, डिस्ट्रीब्यूटर, खाद्य विनिर्माता, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डेयरी, फल-सब्जी विक्रेता, मेडिकल शॉप, मटन-चिकन शॉप, राइस मिलर्स, सूक्ष्म एवं लघु खाद्य उद्योग, कैटरर्स तथा स्ट्रीट फूड वेंडर्स सहित खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़े सभी कारोबारियों के लिए यह शिविर उपयोगी रहेगा।

 उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 31 (1) एवं (2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन के खाद्य कारोबार प्रारंभ या संचालित नहीं कर सकता। वहीं अधिनियम की धारा 63 के तहत बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का निर्माण, विक्रय, भंडारण अथवा वितरण करने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए सभी खाद्य कारोबारियों के लिए नियमानुसार एफएसएसएआई लाइसेंस अथवा पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देश तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस एवं पंजीयन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा।

शिविर में FSSAI खाद्य अनुज्ञप्ति, पंजीयन संबंधी सहायता

नए एफएसएसएआई खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन के लिए आवेदन संबंधी जानकारी एवं सहायता, जारी लाइसेंस एवं पंजीयन में नियमानुसार संशोधन, खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन का नवीनीकरण, वार्षिक 1.50 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य पंजीयन संबंधी मार्गदर्शन एवं

1.50 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारियों के लिए एफएसएसएआई खाद्य लाइसेंस हेतु आवेदन प्रक्रिया की जानकारी एवं सहयोग। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी पात्र खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर आवश्यक लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधी कार्य पूर्ण करें तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।

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