आरोपी सोहन यादव पिता स्व. सुर्दशन यादव उम्र 60 वर्ष निवासी डोडकी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर के विरुद्ध थाना बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक- 360/2026 धारा – 296,115(2),351(3),109(1), 55, 3(5) भा.न्या.सं. दर्ज
बिलासपुर : प्रार्थी रमेश कुमार कोसले पिता अंजोरदास कोसले उम्र 35 वर्ष निवासी डोडकी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर का दिनांक 13.07.2026 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13.07.2026 के सुबह 08.00 से 09.00 बजे के मध्य ग्राम डोडकी प्रार्थी के घर के पास दीवाल से हटा कर मकान बनाने की बात को लेकर रामू यादव, रामजीवन यादव, सोहन यादव तीनो मिलकर एक राय होकर प्रार्थी व उसके पिता अंजोर दास को माॅ बहन की अश्लील गाली गलौच देते हुये जान से खतम करने के नियत से डण्डा से प्राणघातक चोट पहुॅचाकर मारपीट करने के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर हालात से उमनि एवं वपुअ महोदय श्री रजनेश सिंह बिलासपुर (भा.पु.से.) से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्रीमती नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी द्वारा कायमी उपरांत तत्काल आरोपियो का डोडकी सकूनत पर पता तलाश किया जो रामू यादव, रामजीवन यादव घर से फरार हो गये थे सोहन यादव पिता स्व. सुर्दशन यादव उम्र 60 वर्ष मिला जिसे थाना लाकर पूछताछ किया जो अपने पुत्र के साथ प्रार्थी व उसके पिता के साथ जान से खतम करने के नियत से मारपीट करना स्वीकार किया। प्रकरण के आरोपी को 14.07.2026 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण के अन्य आरोपियो की पतासाजी की जा रही है।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उनि जी.एल. चन्द्राकर, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।
