अब कोर्ट के लंबे चक्कर नहीं: 18 जुलाई की विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस मामलों का होगा तेज, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान

18 जुलाई को धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन

जशपुर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार, 18 जुलाई 2026 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक अनादरण (चेक बाउंस) प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला एवं तालुका स्तर पर स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। स्पेशल लोक अदालत का उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से चेक बाउंस से संबंधित विवादों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।

 विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का भी दोनों पक्षों की सहमति से निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे सभी पक्षकारों से अपील की है, जो आपसी राजीनामे के माध्यम से अपने चेक बाउंस संबंधी लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण कराना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर में उपस्थित होकर अपने प्रकरण को स्पेशल लोक अदालत में रखे जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर, तालुका विधिक सेवा समिति, कुनकुरी, तालुका विधिक सेवा समिति, बगीचा तथा तालुका विधिक सेवा समिति, पत्थलगांव से संपर्क कर सकते हैं।

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