सर्पदंश और डूबने से हुई मौतों के बाद जशपुर प्रशासन का बड़ा फैसला! 4 परिवारों के जख्म पर राहत का मरहम, मृतकों के वारिसों को स्वीकृत हुए 16 लाख रुपये

जशपुर : छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाली जनहानि पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी के तहत प्राकृतिक आपदा में हुई मृत्यु के चार प्रकरणों में कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा मृतकों के निकटतम वैध वारिसों के लिए कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

 अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील बागबहार के ग्राम खूंटापानी निवासी स्व. तजेश्वरी पति स्व. मनोहर साय उर्फ लक्ष्मण की 29 जुलाई 2025 को सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वैध वारिस उनके पुत्र एस कुमार एवं तोष कुमार को संयुक्त रूप से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील बगीचा के ग्राम कलिया निवासी स्व. योगिता महन्त पिता श्री जितेन्द्र दास की 8 मार्च 2026 को तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी। इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वैध वारिस उनके पिता श्री जितेन्द्र दास को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसील पत्थलगांव के ग्राम मक्कापुर निवासी स्व. संतरा बाई पति श्री मुनेश्वर की 4 दिसंबर 2025 को डबरी के पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी। इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वैध वारिस उनके पति श्री मुनेश्वर को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील कांसाबेल के ग्राम दोकड़ा निवासी स्व. रविशंकर राम पिता श्री जलेश्वर राम की 25 सितंबर 2025 को मैनी नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी। इस प्रकरण में मृतक के निकटतम वैध वारिस उनकी पत्नी श्रीमती ललिता बाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

 उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक जनहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को नियमानुसार एवं समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जा रही है।

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