रमकोला हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला : जमीन विवाद की रंजिश में टांगी से किया था खौफनाक कत्ल, हत्या के दोषी धर्मजीत को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से किया गया दंडित.

थाना रमकोला क्षेत्र के ग्राम स्कूलपारा में जमीन विवाद की रंजिश को लेकर ग्रामीण की टांगी से हत्या करने के मामले में माननीय अपर सत्र न्यायालय प्रतापपुर ने आरोपी धर्मजीत को दोषसिद्ध कर ’आजीवन कारावास एवं 1,000 के अर्थदंड’ से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को ’06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास’ भुगतना होगा। यह फैसला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतापपुर श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2026 को सुनाया गया।

दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को दोपहर करीब 3.30 बजे ग्राम डांडकरवां के स्कूलपारा में जमीन विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी धर्मजीत ने लरंग साय के साथ विवाद किया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने टांगी से लरंग साय की पीठ, गर्दन एवं कान के पास प्राणघातक वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मामले में थाना रमकोला में अपराध क्रमांक 25/2024 दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचक तत्कालीन निरीक्षक प्रमोद किस्पोट्टटा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, संबंधित गवाहों के बयान, मृतक का पोस्टमार्टम तथा चिकित्सकीय साक्ष्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्यों एवं चिकित्सकीय साक्ष्य के परीक्षण के बाद आरोपी को हत्या के अपराध का दोषी पाया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अक्षय तिवारी द्वारा की गई।

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