सार्वजनिक जगहों पर हथियार लहराकर लोगों को डराना पड़ा भारी, सरकंडा पुलिस का बदमाशों पर शिकंजा—चाकू और गुप्ती बराम

थाना सरकंडा क्षेत्र के बदमाशों के खिलाफ किया गया प्रभावी कार्यवाही

अलग अलग 02 आम जगहों पर धारदार चाकू और गुफ्ती से लोगों को डराने-धमकाने वाले 02 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपियों का विवरण:

01- अफजल खान पिता अख्तर खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी अशोक नगर अटल आवास, सफेद बिल्डिंग 70/01, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

02- दीपक श्रीवास उर्फ मान्या पिता हेमंत श्रीवास, उम्र 25 वर्ष, निवासी अशोक नगर पानी टंकी के पास, अटल आवास ब्लॉक 70 मकान नं. 2, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

बिलासपुर : पुलिस उप महानिरीक्षक एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सरकंडा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 03-09.2026को टाउन भ्रमण के दौरान पुलिस टीम  को मुखबीर से सूचना मिली कि अशोक नगर तालाब के पास एवं डबरीपारा रोड देवांगन सामुदायिक भवन के पास में आरोपियों द्वारा हाथ में तेज धारदार चाकू व गुफ्ती लेकर आम लोगों को डरा-धमका रहा है कि सूचना पर सभी घटना स्थलों में पुलिस टीम द्वारा तत्काल पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त दोनो व्यक्ति को पकड़कर हिरासत में लिया गया एवं सभी आरोपियो की तलाशी लेने पर सभी के कब्जे से धारदार चाकू, गुप्ती, विधिवत जप्त किया गया। आरोपियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से धारदार चाकू लहराकर आम जन को डराने-धमकाने पर तथा चाकू व गुफ्ती के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर आरोपियों के विरुद्ध, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट, के तहत 02 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है एवं माननीय न्यायालय बिलासपुर के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है।

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