नवरात्रि में सुरक्षित और व्यवस्थित गरबा आयोजनों के लिए रायपुर पुलिस की आयोजकों के साथ अहम बैठक, डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण के लिए जारी किए सख्त निर्देश; निर्धारित समय-सीमा, ध्वनि प्रदूषण मानकों और प्रवेश-निकास व्यवस्था का पालन अनिवार्य, हथियार व मादक पदार्थ प्रतिबंधित—हर आयोजन स्थल पर जिम्मेदार पदाधिकारियों की मौजूदगी और सुरक्षा इंतजामों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर

रायपुर : कमिश्नरेट के डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल द्वारा आज अपने कार्यालय में आगामी गरबा आयोजनों के आयोजकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गरबा आयोजनों के सुचारू, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण संचालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में आयोजकों को पुलिस विभाग द्वारा जारी आयोजन अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए। अनुमति पत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित समय एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानकों का पालन, निर्धारित स्थान एवं समय-सीमा में ही आयोजन, कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखना, प्रवेश एवं निकास मार्ग तथा आपातकालीन मार्ग को सुचारू रखना, पर्याप्त CCTV कैमरे एवं रिकॉर्डिंग की व्यवस्था, पुरुष एवं महिला वालंटियर/सुरक्षा गार्ड की तैनाती तथा उनके विवरण संबंधित थाने को उपलब्ध कराने के निर्देश शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त आयोजन स्थल पर अग्निशमन उपकरण एवं प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न देना, पार्किंग की समुचित व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक मार्ग एवं यातायात व्यवस्था बाधित न होने देने के निर्देश दिए गए। आयोजन स्थल पर हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ अथवा अन्य प्रतिबंधित/आपत्तिजनक सामग्री का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आयोजकों को यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि आयोजन में किसी भी प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा साम्प्रदायिक सद्भाव प्रभावित करने वाली गतिविधि/प्रस्तुति नहीं की जाएगी तथा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का तत्काल पालन किया जाएगा। किसी अप्रिय घटना, दुर्घटना, भगदड़, आगजनी अथवा कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल पुलिस एवं आपातकालीन सेवाओं को सूचित कर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

डीसीपी सेंट्रल द्वारा आयोजकों को निर्देशित किया गया कि आयोजन के दौरान कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारी आयोजन स्थल पर उपस्थित रहें तथा सभी व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करें। अनुमति की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने अथवा कानून-व्यवस्था/सार्वजनिक शांति की स्थिति प्रभावित होने पर अनुमति निरस्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

बैठक के दौरान सभी गरबा आयोजकों द्वारा पुलिस विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों एवं अनुमति पत्र की शर्तों का पूर्णतः पालन करने पर सहमति व्यक्त की गई तथा आयोजन के दौरान पुलिस एवं प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

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