रायपुर में प्रतिबंधित समय में ओवरलोड रेत परिवहन करने वाले हाइवा पर न्यायालय द्वारा ₹1,44,000 का अर्थदंड अधिरोपित
रायपुर : रायपुर यातायात पुलिस (यातायात थाना पचपेड़ी नाका)द्वारा चेकिंग के दौरान हाइवा वाहन क्रमांक CG24 V 9487 को महात्मा गांधी नगर (अमलीडीह, न्यू राजेन्द्र नगर) में प्रतिबंधित समय पर क्षमता से अधिक (15 टन 860 किग्रा ओवरलोड) रेत का परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किया गया था।
आरोपी:- वाहन चालक हेम कुमार (निवासी बेन्द्री, अभनपुर) एवं वाहन स्वामी केवल सिंह साहू (निवासी दल्ली राजहरा, बालोद) के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम (धारा 115/194, 113/194(1), 199) के तहत प्रकरण तैयार किया गया।
न्यायालयीन आदेश व अर्थदंड:
माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM कोर्ट), रायपुर द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए वाहन चालक एवं वाहन स्वामी दोनों पर ₹72,000-₹72,000 का पृथक-पृथक समन शुल्क (अर्थदंड) अधिरोपित किया गया।
कुल वसूली: दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय में कुल ₹1,44,000 की समन शुल्क राशि जमा कर रसीद प्राप्त की गई।
यातायात पुलिस की अपील:
यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर सभी वाहन चालकों से अपील करती है कि प्रतिबंधित क्षेत्र एवं समय में भारी वाहनों का परिचालन न करें तथा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
