जशपुर में गंभीर आपराधिक मामले में घिरे शिक्षक हेमंत बेदी गिरफ्तार, शिक्षा विभाग ने तुरंत प्रभाव से किया निलंबित!
जशपुर : शिक्षा जगत को हिला देने वाले एक सनसनीखेज मामले में, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुदमुरा (विकासखण्ड बगीचा, जिला जशपुर) के शिक्षक (एल.बी.) श्री हेमंत बेदी पर गाज गिर गई है। गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्तता पाए जाने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक हेमंत बेदी के खिलाफ अपराध क्रमांक 188/26 के तहत बी.एन.एस (BNS) की धारा 196 और 299 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें 17 अक्टूबर 2026 को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और प्रथम दृष्टया गंभीर आपराधिक आरोपों में संलिप्तता पाए जाने के बाद, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन माना है।
कड़ा प्रशासनिक एक्शन: इस सनसनीखेज घटनाक्रम के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डॉ. राजेश कुमार सिंह (संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग) ने आरोपी शिक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि का मुख्यालय: निलंबन की अवधि के दौरान श्री हेमंत बेदी का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनोरा, जिला जशपुर तय किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सात दिनों के भीतर सख्त रिपोर्ट तलब: जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की तामिला सुनिश्चित कराएं और मात्र 07 दिवस के भीतर अभिलेख सहित आरोप-पत्र का प्रारूप (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में) अनिवार्य रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
