मेले में PhonePe के नेटवर्क को लेकर विवाद, फिर चाकू से जानलेवा हमला! खंडुवा में युवक को लहूलुहान करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, सिमगा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू किया जब्त

ग्राम खंडुवा में मामूली विवाद पर धारदार चाकू से हमला कर युवक को घायल करने वाले 02 शातिर आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों द्वारा अश्लील गाली गलौच कर चाकू से वार करते हुए किया गया, जानलेवा हमला

​ हुड़दंग मचाने और जान से मारने की नीयत से चाकू लहराकर हमला करने वाले आरोपियों के विरुद्ध BNS एवं आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई

​बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा गौरव राय (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन, में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक उत्सवों में हुड़दंग व हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत कठोर कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सिमगा पुलिस को ग्राम खंडुवापुरी धाम मेला के दौरान चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को दबोचने में बड़ी सफलता मिली है। 

​घटना एवं रिपोर्ट का विवरण:- ​प्रार्थी अरविंद बंजारे (पिता कमलेश बंजारे, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम पुरान, जिला बेमेतरा) ने थाना सिमगा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 20/10/2026 की रात्रि को वह अपने दोस्तों संजू बंजारे एवं अन्य के साथ ग्राम खंडुवा में मेला घूमने आया था। ​रात्रि करीब 12:30 बजे जब संजू बंजारे पानी पीने के बाद दुकान पर पैसे का भुगतान करने फोन पे (PhonePe) करने लगा, तो नेटवर्क न मिलने के कारण उसने कहा कि वह थोड़ी देर में पैसे देगा। इसी बात पर पास में खड़े आरोपी अमर दास मिरी और विकास गेण्डरे ने अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। 

​विरोध करने पर आरोपी अमर दास मिरी ने अपने पास रखे धारदार चाकू से संजू बंजारे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे संजू के बाएं कान के बाजू, पीठ पीछे एवं बाएं हिस्से में गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। घायल संजू बंजारे को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सिमगा में भर्ती कराया गया। 

​पुलिस कार्रवाई एवं अनुसंधान:- ​प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिमगा में अपराध क्र. 460/2026, धारा 296, 351(2), 118(1),3(5) BNS एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ​थाना सिमगा पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का मुआयना किया, नजरी नक्शा तैयार किया तथा विवेचना के दौरान दोनों संदेही आरोपियों—अमर दास मिरी और विकास गेण्डरे को हिरासत में लिया गया पूछताछ में मुख्य आरोपी अमर दास मिरी के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके द्वारा छुपाए गए घटना में प्रयुक्त एक धारदार चाकू को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। ​अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दिनांक 21/10/2026 को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।

​गिरफ्तार आरोपीगण:

1. ​अमर दास मिरी पिता अरूण मिरी, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम खंडुवा, थाना सिमगा

2. ​विकास गेण्डरे पिता विजय गेण्डरे, उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम खंडुवा, थाना सिमगा

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