आदतन बदमाशों पर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्यवाही
गंभीर एवं अनेक अपराधों में संलिप्त 03 आदतन बदमाशों का जिलाबदर
रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आदतन एवं असामाजिक आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गंभीर एवं अनेक आपराधिक मामलों में संलिप्त 03 आदतन बदमाशों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत जिलाबदर की कार्यवाही की गई है।
पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस उपायुक्त उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्र के प्रतिवेदन, अनावेदक के आपराधिक इतिहास, प्रकरणों में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के कथनों का परीक्षण करने के उपरांत तीनों बदमाशों को रायपुर सहित समीपवर्ती राजस्व जिला गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार, दुर्ग जिला के सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।
01. गोकुल नंदन साहू पिता भागवत राम साहू उम्र 22 वर्ष निवासी एकता चौक दलदल सिवनी थाना पण्डरी जिला रायपुर (छ.ग.)
अनावेदक वर्ष 2020 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर अपराध को अंजाम दे रहा है। अनावेदक थाना पण्डरी का गुण्डा बदमाश है। जो थाना पण्डरी क्षेत्र में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, लोक स्थान पर अश्लील गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देना, मारपीट, खतरनाक आयुध से चोट पहुंचाने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है। उनके विरुद्ध कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
02. सन्नी ध्रुव पिता चेतुराम उम्र 28 वर्ष निवासी ब्लॉक नंबर-13, मकान नंबर 09 बी.एस.यू.पी. कॉलोनी सरोना थाना डी.डी.नगर जिला रायपुर (छ.ग.)
अनावेदक वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर अपराध को अंजाम दे रहा है। अनावेदक असामाजिक एवं आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो थाना डी.डी.नगर क्षेत्र में लोक स्थान पर गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने संबंधी अपराध, सम्पत्ति उद्यापित करने के लिए उपहति कारित करना, रिश्वत संबंधी अपराध एवं आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों में संलिप्त रहा है। उनके विरुद्ध कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
03. रफीक खान उर्फ भूरू पिता हबीब खान उम्र 24 वर्ष निवासी शक्ति नगर खम्हारडीह थाना खम्हारडीह जिला रायपुर (छ.ग.)
अनावेदक वर्ष 2021 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर अपराध को अंजाम दे रहा है। अनावेदक थाना खम्हारडीह क्षेत्र में लोक स्थान पर अश्लील गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, आपराधिक अभित्रास, खतरनाक आयुध से चोट पहुंचाना, रात्रि में ताला तोड़कर प्रवेश कर चोरी करने संबंधी अपराध, अवैध हथियार लेकर आम जनता को डराना धमकाना, अवैध शराब बिक्री/परिवहन जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है। उनके विरुद्ध कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
