लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपी गोखुल नंदन साहू के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई
थाना पंडरी क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले आरोपी गोखुल नंदन साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर का आदेश पारित किया गया।
आरोपी को रायपुर सहित 6 जिलों की राजस्व सीमाओं से 4 माह की अवधि के लिए बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
रायपुर : थाना पंडरी क्षेत्र निवासी आरोपी गोखुल नंदन साहू, पिता भगवत राम साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी एकता चौक, दलदल सिवनी, थाना पंडरी, रायपुर के विरुद्ध मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी देने एवं खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने जैसे विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता के संबंध में पुलिस उप आयुक्त, नॉर्थ जोन द्वारा जिला बदर हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण में उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा दंडिक प्रकरण क्रमांक 36/2026 में दिनांक 29.10.2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत जिला बदर का आदेश पारित किया गया।
आदेश के अनुसार आरोपी गोखुल नंदन साहू को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से 4 माह की अवधि के लिए बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
नॉर्थ जोन पुलिस द्वारा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
